BNS 285 - लोक मार्ग या आम रास्ता में बाधा उत्पन्न करना कब अपराध होगा, जानिए

Bhopal Samachar
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अगर कोई व्यक्ति बिना कारण के सार्वजनिक सड़क को रोककर रखता है या कोई व्यक्ति किसी जलमार्ग में जानबूझकर रूकावट उत्पन्न करता है तब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होगी, जानिए।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 285 की परिभाषा

यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सड़क या जलमार्ग पर ऐसी बाधा या संकट उत्पन्न करता है जिससे लोगों को खतरा होता है या उन्हें असुविधा होती है, तब वह व्यक्ति BNS की धारा 285 के अंतर्गत दंडनीय होगा।
इस धारा के तहत दंडनीय कार्यों में शामिल हैं:-
- सार्वजनिक सड़क पर बिना किसी कारण के बाधा बनाना।
- जलमार्ग पर ऐसी वस्तु छोड़ना जिससे नाव या जहाज को खतरा होता है।
- सार्वजनिक सड़क या जलमार्ग पर ऐसी वस्तु रखना जिससे लोगों को खतरा होता है या उन्हें असुविधा होती है।
- सार्वजनिक सड़क या जलमार्ग पर ऐसी क्रिया करना जिससे लोगों को खतरा होता है या उन्हें असुविधा होती है। 

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 285 PROVISION OF PUNISHMENT

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज होगी एवं उचित कार्यवाही कर आरोपी को जमानत पर छोड़ सकती है। इस अपराध की सुनवाई कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह समझौता योग्य नहीं है अर्थात्‌ राजीनामा नहीं किया जा सकता है।
सजा:- इस धारा के अपराध के लिए पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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