कहते हैं, दवा से इंसान जी जाता है क्योंकि अच्छी दवा व्यक्ति के स्वास्थ्य को पूरी तरह ठीक कर देती है। मगर कुछ लोग ऐसे होते है जो दवाइयों को बनाते समय उनमें मिलावट कर देते हैं जिससे आम लोगों के शरीर पर दुष्परिणाम होने की संभावना होती है, ऐसे मिलावट खोरों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है जानिए।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 276 की परिभाषा
जो कोई व्यक्ति किसी औषधि में मिलावट करता है, जो भविष्य में उपयोग में लाने वालीं हो या बेचे जानी वाली हो, जानते हुए हानिकारक नकली दवाई बनाएगा। वह व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 276 के अंतर्गत दोषी होगा।
विशेष महत्वपूर्ण नोट:- राज्य संशोधन अधिनियम, 1975 क्रमशः 1973 के अनुसार अब उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में स्थानीय विधि में संशोधन के बाद यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय है। सजा में अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा। मध्यप्रदेश राज्य संशोधन 22 जुलाई 2014 को इस अपराध के संशोधन के लिए प्रस्ताव पारित है लेकिन, अभी इसे लागू नहीं किया गया है।
THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 276 PROVISION OF PUNISHMENT
इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं अजमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी लेकिन पुलिस NCR लिख सकती है एवं इस अपराध के लिए न्यायालय में परिवाद भी लगाया जा सकता है। इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह समझौता योग्य नहीं है अर्थात् राजीनामा नहीं किया जा सकता है।
सजा:- इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम एक वर्ष की कारावास या जुर्माना 5000/- रुपये या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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