BHOPAL SAMACHAR - भू-अभिलेख कर्मचारियों ने सामूहिक ट्रांसफर मांगा, अधीक्षक पर प्रताड़ना का आरोप

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर कार्यालय में भू अभिलेख शाखा में काम करने वाले नौ कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर सामूहिक ट्रांसफर की मांग की है। उन्होंने अधीक्षक भू-अभिलेख पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। 

मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन

कर्मचारियों ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि, भू-अभिलेख कार्यालय के समस्त कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन समय में एवं शासकीय छुटिटयों में भी पूर्ण ईमानदारी के साथ वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिये गए समस्त कार्य समय पर पूर्ण किये जाते हैं। किन्तु भू-अभिलेख में पदस्थ अधीक्षक भू-अभिलेख महोदया द्वारा निष्ठापूर्वक निरंतर कार्यालयीन समय तथा अन्य समयों में भी सभी कर्मचारियों को निरंतर निजी अपमान जनक टिप्पणीयां करते हुए (जैसे तुम पागल हो, गधे घोडे हो, इत्यादि अपमानजनक टिप्पणियां) सार्वजनिक रूप से कार्यालय के कर्मचारियों के समक्ष एवं कार्यालय में आये बाहरी व्यक्तियों के समक्ष की जाती है, जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का घोर उल्लंघन प्रतीत होता है। जिससे सभी कर्मचारी अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए मानसिक प्रताडना झेल रहे हैं। 

पहले भी शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई

अधीक्षक भू-अभिलेख महोदया द्वारा जातिसूचक आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर सार्वजनिक रूप से किया जाता है जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का घोर उल्लंघन होते हुए आपत्तिजनक है। पूर्व में भी कुछ कर्मचारियों के द्वारा लिखित में सक्षम अधिकारी महोदय को अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा की जा रही मानसिक प्रताड़ना की शिकायत कर लिखित में अवगत कराया गया था परंतु उस शिकायत पर कोई कार्यवाही नही किये जाने के कारण अधीक्षक भू-अभिलेख का कर्मचारियों के प्रति दुर्व्यवहार करने में मनोबल बढता जा रहा है। प्रायः रात्रि में अनावश्यक कार्य हेतु कर्मचारियों पर दबाब बनाया जाता है जबकि वही कार्य अगले दिन कार्यालयीन समय पर भी सम्पन्न किया जा सकता है। 

शासकीय त्यौहार एवं अन्य सार्वजनिक अवकाश में भी कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये जाते हैं। किंतु जब कर्मचारियों द्वारा निजी कार्य हेतु अवकाश की मांग की जाती है तब अवकाश नहीं दिया जाता है। प्रायः यह देखा गया है कार्यालयीन समय में उपस्थित होने एवं अवकाश देने में मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश अधिनियम 1977 का पालन न करते हुए व्यक्तिगत रूचि लेते हुए पक्षपातपूर्ण लाभ दिया जा रहा है। भू-अभिलेख कर्मचारियों पर अधीक्षक महोदया द्वारा अपने पद का रौब दिखाते हुए प्रायः धमकी दी जाती है कि मेरी कलम में बहुत ताकत है, ऐसा डर दिखाते हुए अपने निजी कार्य अपने पद करने हेतु कहा जाता है, जो कि पदीय दायित्यों का दुरुपयोग है। 

अतः महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि हम सभी कर्मचारियों की पदस्थापना किसी अन्य कार्यालय में करते हुए हम सभी कर्मचारियों को मानसिक प्रताडना से मुक्त करने का कष्ट करें। जिस हेतु हम समस्त भू-अभिलेख कर्मचारी महोदय के सदैव आभारी रहेंगे। 

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