मध्य प्रदेश में व्यापमं की तरह आरटीओ चेक पोस्ट का नाम बदला - NEWS TODAY

Bhopal Samachar
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व्यापमं घोटाले के कारण जब मध्य प्रदेश सरकार की बदनामी होने लगी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापमं का नाम बदलकर प्रोएबो (प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड) कर दिया था। आरटीओ चेक पोस्ट पर लठैतों की नियुक्ति और अवैध वसूली के कारण जब सरकार का नाम बदनाम होने लगा तो वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आरटीओ चेक पोस्ट का नाम बदलकर आरटीओ चेकप्वाइंट कर दिया है। 

शिवराज सिंह और मोहन यादव में अंतर

काम दोनों ने एक जैसा किया है परंतु काम करने के तरीके में अंतर है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोटाला होने पर व्यापमं का नाम बदलकर प्रोएबो (प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड) और दूसरी बार घोटाला होने पर प्रोएबो का नाम बदलकर कचमं (कर्मचारी चयन मंडल) कर दिया था परंतु वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ऐसा नहीं किया। पहले उन्होंने समस्त चेक पोस्ट को बंद करने का आदेश जारी किया। फिर इंदौर से लेकर पांडुचेरी तक मुख्यमंत्री के लिए ट्रांसपोर्ट संगठनों द्वारा धन्यवाद और आभार प्रस्ताव जारी किए गए। 9 जुलाई को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की नेशनल कार्यकारिणी में डॉ मोहन यादव के लिए धन्यवाद प्रस्ताव जारी हुआ। इसके बाद दिनांक 12 जुलाई को कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर से एक आर्डर जारी किया गया जिसमें बताया गया कि, बंद किए गए चेक पोस्ट के स्थान पर चेकप्वाइंट संचालित किए जाएंगे। 

40 चेक पोस्ट बंद किए थे 45 चेक पॉइंट चालू कर दिए, 5 बढ़ा दिए

मध्य प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्मेंट ग्वालियर से जारी पत्र क्रमांक 47 टीसी में लिखा है कि, मध्यप्रदेश में वाहन ओवरलोडिंग चेक करने एवं मोटर मोटरयान अधिनियम एवं नियमों में उल्लेखित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने हेतु तथा अन्य राज्यों के मध्यप्रदेश में आने वाले वाहनों के मोटरयान कर उदग्रण हेतु मध्यप्रदेश मोटर परिवहन यानों पर पथकर उदग्रण अधिनियम, 1985 के तहत अंतर्राज्यीय सीमाओं पर वर्ष 1985 से र्ष 1985 से वर्ष 2010 तक कुल 40 स्थाई एवं 07 अस्थाई चेकपोस्टों की स्थापना की गई थी। जिनमें से वर्तमान में 19 इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज्ड चेकपोस्ट एवं 21 मानवीय रूप से संचालित चेकपोस्ट कुल 40 परिवहन चेकपोस्ट संचालित थे। 

परिवहन चेकपोस्टों पर हो रही है अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने तथा सुशासन के उद्देश्य से प्रदेश में "इस ऑफ डूइंग बिजनेस" के अंतर्गत शासन के आदेश क्रमांक 925/1429257/2023/आठ, दिनांक 30/06/2024 द्वारा 01 जुलाई 2024 से प्रदेश के समस्त परिवहन चेकपोस्टों का संचालन बंद कर दिया गया है।

प्रदेश में अंतर्राज्यीय चेकपोस्टों के स्थान पर 45 रोड सेफ़्टी एंड इंफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में प्रस्तावित 45 रोड सेफ़्टी एंड इंफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट पूर्व में संचालित बॉर्डर चेकपोस्ट वाले मार्गों पर ही संचालित किए जायें, क्योंकि अन्य राज्यों के वाहन प्रदेश में उन मार्गो से ही बहुतायत में गुजरते हैं। 
इस समाचार के साथ संलग्न: - कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर से जारी आदेश की कॉपी। 

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