BNS 270 - धूम्रपान करना कब एक दण्डनीय अपराध हो सकता है, जानिए

Bhopal Samachar
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भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 270 में लोक न्यूसेंस अपराध की परिभाषा दी गई है अर्थात अगर किसी व्यक्ति, वस्तु द्वारा किसी जन साधारण या जनता के बड़े भाग को प्रभावित किया जा रहा है या सार्वजनिक क्षेत्र, स्थान को प्रभावित किया जा रहा है जिसके कारण जन साधारण को शारीरिक संकट, मानसिक क्षति या कोई क्षोभ पहुच सकता है तब यह लोक न्यूसेंस का अपराध होगा।

धूम्रपान - Smoking करना कब अपराध होता है जानिए

चिकित्सीय आधार पर यह पूर्णतः साबित हो गया है कि निष्क्रिय धूम्रपान करना जन स्वास्थ्य के उतना ही हानिकारक है जितना कि वास्तविक धूम्रपान है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए केरल उच्च न्यायालय ने *के. रामाकृष्णन बनाम केरल राज्य*- मामले में विनिशिचत किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 269 एवं 278 (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 271 एवं 280) के अंतर्गत एक दण्डनीय अपराध है।

भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी:-

उपरोक्त मामले में न्यायालय ने आगे कहा कि अस्पतालों शिक्षा संस्थानों, सिनेमा घरों, पार्क, बस स्टैंड, दुकानों, बैंकों, रेलगाड़ियों, रेल्वे स्टेशनों, आदि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है एवं सरकार को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 133 की उपधारा 01 (क) *{वर्तमान कानून में अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 152(1)(क) }* के अंतर्गत आदेश जारी करके सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा सकती है एवं लोक न्यूसेंस को हटाने के आदेश दे सकती है।

कुलमिलाकर कहे तो सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज जो सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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