BHOPAL POLICE में क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट गठित, पढ़िए क्या काम करेगी - NEWS TODAY

Bhopal Samachar
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच के अंदर क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया गया है। यह यूनिट सट्टा से लेकर सत्ता के संरक्षण में पलने वाले माफिया तक सभी प्रकार के संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। 

BNS - भारतीय न्याय संहिता की धारा - 111 तथा 112

भारतीय न्याय संहिता की धारा-111 तथा 112 में संगठित अपराध सिंडीकेट (आपराधिक गैंग/गैंगस्टर्स) के विरूद्ध कठोर दंड के प्रावधान है। इसमें आजीवन कारावास तक की सजा एवं लाखों रूपये के जुर्माने के प्रावधान हैं। इन धाराओं में संगठित रूप से अपराध करने वाले अपराधियों (गैंग) के सदस्यों द्वारा लगातार विधि विरूद्ध क्रिया-कलाप, अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली के लिये प्रताडना, भूमि हथियाना (भूमाफिया), ठेके पर हत्या करना (सुपारी किलिंग), आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों, अवैध माल या सेवाओं के दुर्व्यापार, वैश्यावृत्ति या फिरौती के लिये दुर्व्यापार, चोरी, छल व धोखाधड़ी, जुआ खेलने, विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों का विक्रय करना व अन्य अपराध शामिल हैं। इनमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जुडे अपराधी भी शामिल हैं

निर्धारित समय-सीमा में होगी कार्रवाई

इस नये कानून में आदतन अपराधियों, गुण्डों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई के प्रावधान किये गये हैं, जिनमें पुलिस को तत्काल FIR दर्ज कर समय-सीमा में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना होंगे। पीड़ित एवं गवाहों को सुरक्षा प्रदाय की जावेगी तथा माननीय न्यायालय द्वारा भी समयबद्ध विचारण कर शीघ्र निर्णय किया जावेगा, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।

भोपाल पुलिस क्राइम इन्टेलिजेंस यूनिट क्या काम करेगी

क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक क्राइम इन्टेलिजेंस यूनिट का गठन किया गया है। यह यूनिट एक माह में भोपाल में चिन्हित किये गये 15 गैंग के लगभग 150 अपराधियों की जानकारी तैयार करेगी कि इन अपराधियों द्वारा तथा इनके प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहयोगियों के आपराधिक कृत्यों से क्या-क्या चल-अचल संपत्ति अर्जित की गई है।

इस क्राइम इन्टेलिजेंस यूनिट द्वारा आर्थिक अपराध, भूमाफिया तथा सायबर अपराधों तथा जुआ, सट्टा संचालित करने वाले ऐसे संगठित अपराधियो जो भोपाल के साथ-साथ प्रदेश, देश अथवा विदेश मे रहकर देश में जुआ, सट्टा खिलाते है उन पर तकनीकी साधनों/माध्यमों से पैनी निगाह रखी जाकर उनका नेटवर्क ध्वस्त किया जावेगा। संगठित अपराधियों से निपटने के लिये सरकारी विभागो जैसे रजिस्ट्रार, बैंक, राजस्व, शेयर मार्केट, म्युचुअल फंड्स, आईसीजेएस, सीसीटीएनएस, एनसीआरबी इत्यादि से जानकारी संकलित कर सफेद पोश, सिंडीकेट के अपराधियों पर नकेल कसी जायेगी। संकलित जानकारी के आधार पर भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा नये कानून की धारा-111, 112 के तहत इन आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क कराने की कार्रवाई कराई जायेगी। 

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