चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल बैरागढ़ डॉ. प्रवीण ठाकुर द्वारा 21 मई 2024 को अस्पताल इमरजेंसी कक्ष में डयूटी के दौरान आरोपी श्री दीपक गुजराती आत्मज श्री गोपाल गुजराती, निवासी - गांधी नगर भोपाल के मेडिकोलीगल परीक्षण कराये जाने पर अपने कर्तव्य का पूर्ण निवर्हन नहीं करते हुये संबधित आरक्षक से बदसलूकी एवं अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके कारण विभिन्न समाचार पत्रों में उक्त खबर के प्रकाशित होने के कारण शासन की छवि धूमिल होने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए प्रस्ताव को संभागायुक्त को प्रेषित किया था।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (क)
कलेक्टर जिला भोपाल के प्रस्ताव अनुसार भोपाल संभाग आयुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने डॉ. प्रवीण ठाकुर चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल बैरागढ़ जिला भोपाल को उपरोक्त कृत्य के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उन्हें सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में डॉ. ठाकुर को नियामनुसार जीवन निर्वाह की पात्रता होगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
टीआई को दो कौड़ी का आदमी कहा था
पुलिस की ओर से आरोप लगाया गया है कि बैरागढ़ सिविल अस्पताल में मंगलवार को ड्यूटी के वक्त डॉ. प्रवीण ठाकुर शराब पीकर पहुंचे। उन्होंने बैरागढ़ थाने से एक मामले में मेडिकल जांच कराने और डीएनए सैंपल की प्रक्रिया कराने आए पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की। सुबह नौ बजे पहुंचे पुलिसकर्मियों को दोपहर 12 बजे तक अस्पताल में बैठाकर रखा, लेकिन मेडिकल नहीं किया। थाना स्टाफ की ओर से इसकी सूचना बैरागढ़ थाना प्रभारी कमलजीत सिंह रंधावा को दी। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे तो पाया कि डॉ. ठाकुर नशे में झूम रहे थे। थाना प्रभारी ने इसकी शिकायत अस्पताल अधीक्षक डॉ. जेके जैन से की। इसके बाद मेडिकल किया गया।
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