BHOPAL NEWS - काटजू, अनंत श्री और आस्था हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी नहीं, SDM ने एक्शन नहीं लिया

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में टीटी नगर की अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) श्रीमती अर्चना शर्मा के मार्गदर्शन में सोमवार को काटजू हॉस्पिटल, अनंत श्री हॉस्पिटल और आस्था हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी टीम द्वारा व्यापक जांच की गई। इस जांच का उद्देश्य अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना और उनमें सुधार के लिए आवश्यक दिशा - निर्देश देना था।

SDM ने एक बार फिर चेतावनी दी

संभागीय जनसंपर्क कार्यालय भोपाल से प्राप्त जानकारी (क्रमांक/642/027 विजय/अरुण शर्मा) में बताया गया है कि, जांच के दौरान कई खामियां पाई गईं इन खामियों को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम श्रीमती अर्चना शर्मा ने संबंधित अस्पताल प्रबंधकों को तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फायर सेफ्टी उपकरणों और व्यवस्थाओं का ठीक से काम करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही फायर सेफ्टी टीम ने अस्पताल कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण देने का भी सुझाव दिया ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे उचित कार्रवाई कर सकें।

चेतावनी देने वाले अधिकारियों की नियत पर सवाल

यहां उल्लेख करना अनिवार्य है कि भोपाल के प्रत्येक होटल, हॉस्पिटल यहां तक की कोचिंग क्लास को भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी है। कुछ संस्थाओं के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई में की गई थी परंतु उसके बाद भी फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हर बार सिर्फ चेतावनी देना, अधिकारियों की नियत पर सवाल उठता है। 

सवाल यह है कि, क्या कोई नियम है जिसमें लिखा हो कि अधिकतम कितनी बार चेतावनी दी जा सकती है, और यदि चेतावनी के बाद भी नियमों का पालन नहीं किया गया तो क्या चेतावनी का पालन नहीं करने के लिए कोई दंड प्रावधान है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि चेतावनी के नाम पर दी गई छूट के दौरान यदि कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए अस्पताल संचालक जिम्मेदार होगा या फिर एसडीएम।

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