MP NEWS - मुख्यमंत्री के निर्देश पर मध्य प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर सुशील बर्खास्त

Bhopal Samachar
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सीआईडी मध्य प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर सुशील कुमार मजोका को बर्खास्त कर दिया गया है। सीबीआई दिल्ली की टीम ने उन्हें नर्सिंग कॉलेज मान्यता घोटाले में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बाद डिपार्टमेंट ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया था। उधर सीबीआई ने अपने दो इंस्पेक्टर्स को इसी मामले में बर्खास्त कर दिया था। 

CBI DELHI की टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा था

मध्य प्रदेश पुलिस के अपराध अनुसंधान विभाग (CID) द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि, इंस्पेक्टर श्री सुशील मजोका को नर्सिंग महाविद्यालयों में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से संबंधित प्रकरणों की जाँच में सहायता के लिए सीबीआई में सम्बद्ध (प्रतिनियुक्ति) किया गया था। निरीक्षक श्री सुशील मजोका के विरूद्ध सीबीआई/एसीबी, नई दिल्ली में एक प्रथम सूचना पत्र अन्तर्गत धारा-120 बी, भादंवि, एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया था। तत्पश्चात उन्हें सीबीआई/एसीबी से असम्बद्ध किया जाकर उनकी सेवायें मूल इकाई वापस कर दी गई।

22 तारीख को सस्पेंड किया गया था

सीबीआई, नई दिल्ली के पत्र के अनुसार निरीक्षक श्री सुशील मजोका के द्वारा रिश्वत की माँग करने एवं स्वीकार करने के उपरांत उनके कक्ष से दो लाख रूपये नगद राशि जप्त की गई तथा वर्तमान में निरीक्षक श्री सुशील मजोका पुलिस अभिरक्षा में है। उनके विरूद्ध दर्ज अपराध की विवेचना अभी जारी है। निरीक्षक श्री सुशील मजोका को दिनांक 22.05.24 को निलंबित किया गया था।

भारत के संविधान की धारा-311 की उप धारा-2ब के अन्तर्गत सेवा से पदच्युति 

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा श्री सुशील मजोका के विरूद्ध दर्ज अपराध की जानकारी सीबीआई, नई दिल्ली से चाही गई थी। जिसकी प्राप्ति के उपरांत निरीक्षक श्री सुशील मजोका के विरूद्ध पुलिस विभाग जैसे अनुशासित विभाग का सदस्य होकर कदाचरण कर मध्यप्रदेश पुलिस की छवि और उच्च नैतिक मापदण्डों को क्षति पहुंचाने के कारण तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक पाया गया कि निरीक्षक श्री सुशील मजोका को कठोर दण्ड से दंडित किया जाये। कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निरीक्षक श्री सुशील मजोका के विरूद्ध भारत के संविधान की धारा-311 की उप धारा-2ब के अन्तर्गत उनकी सेवायें जारी रखना जनहित में नहीं पाये जाने से निरीक्षक श्री सुशील मजोका को आज दिनांक 28.05.24 को तत्काल प्रभाव से "सेवा से पदच्युति " के दण्ड से दंडित किया गया है। 

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