MP NEWS - 400 डंपर के मालिक संजय शर्मा की कंपनी के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका

Bhopal Samachar
0
जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश में एक जनहित याचिका प्रस्तुत की गई है। इस याचिका में वंशिका कंस्ट्रक्शन को मंडला में मिली रेत खदान की अनुमति को चैलेंज किया गया है। बताया गया है कि वंशिका कंस्ट्रक्शन मध्य प्रदेश के सबसे धनवान नेताओं में से एक श्री संजय शर्मा की कंपनी है। कहा जाता है कि श्री संजय शर्मा "400 डंपर के मालिक हैं" और यही टैगलाइन उनकी पहचान भी है। 

WP/11465/2024 pil - जनपद उपाध्यक्ष संदीप सिंगौर विरुद्ध वंशिका कंस्ट्रक्शन

मंडला जिले में विगत कई महीनो से किया जा रहे हैं रेत के अवैध उत्खनन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन एवं राज्य शासन को अनेक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया लेकिन राज्य शासन एवं जिला प्रशासन ने ग्रामीणों के तथा जनप्रतिनिधियों के ज्ञापनों पर कोई कार्यवाही नहीं की तब मंडला जिला के जनपद उपाध्यक्ष श्री संदीप सिंगौर की ओर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई उक्त याचिका क्रमांक WP/11465/2024(pil) की प्रारंभिक सुनवाई माननीय मुख्य न्याय मूर्ति श्री रवि माली मठ एवं जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ द्वारा की गई। 

PESA ACT के कारण रेत खदान का ठेका अवैध

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद साह ने कोर्ट को बताया कि वंशिका कंस्ट्रक्शन को अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र मंडला जिला की 26 अधिसूचित रेत खदानों से रेत उत्खनन करने का तीन साल के लिए ठेका दिया गया है, जो की विधि विरुद्ध है तथा वंशिका कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्राधिकारियों द्वारा लिखित में कॉन्ट्रैक्ट भी निष्पादित कर दिया गया है, उक्त अनुबंध शून्य है क्योंकि मंडला, डिंडोरी, शहडोल, धार, झाबुआ, बड़वानी आदि जिला संविधान की अनुसूची छः के तहत राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए है तथा उक्त क्षेत्रों में पेशा क़ानून 1996 की धारा चार के अंतर्गत किसी भी प्रकार की खनन गतिविधियों के पूर्व संबंधित ग्राम पंचायतो की अनुशंसा तथा अनापत्ति लेना आवश्यक है। 

सरकार ने कानून बनाया और सरकार ही उल्लंघन कर रही है

पेसा एक्ट के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 नवम्बर 2022 को पेशा नियम बनाकर अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बताने हेतु शासकीय खर्चे पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में नवंबर तथा दिसंबर 2022 में बड़े-बड़े आयोजन किए गए अब वही सरकार पेसा कानून की धज्जियां उड़ाने में लगी हुई है। 

जनहित याचिका में किस-किस को पार्टी बनाया

उक्त याचिका में चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव मीनिंग एवं मिनरल विभाग वल्लभ भवन भोपाल, प्रमुख सचिव, जनजातिया कार्य विभाग वल्लभ भवन भोपाल, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास विभाग वल्लभ भवन भोपाल, मैनेजिंग डायरेक्टर,मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल, जिला माइनिंग ऑफिसर मण्डला, जिला माइनिंग ऑफिसर  जबलपुर, कलेक्टर मंडला, कलेक्टर  जबलपुर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंडला,क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जबलपुर तथा वंशिका कंस्ट्रक्शन राजमार्ग जिला नरसिंहपुर को हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया गया है। याचिका करता की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह ने की। 

विनम्र अनुरोध 🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Madhyapradesh पर क्लिक करें।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!