BHOPAL NEWS - अवैध कॉलोनी मामले में मध्य प्रदेश सरकार की नई नीति

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर ने कई अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री और नामांतरण को रोक लगा दी है। इसके बाद मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि, अपने क्षेत्राधिकार में सभी कॉलोनीयों का अधिग्रहण करेंगे और जिला प्रशासन द्वारा उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। विक्रय से बचे प्लॉट शासन की संपत्ति होंगे। कॉलोनाइजर को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। 

कलेक्टर अधिग्रहण करेंगे, कॉलोनाइजर जेल जाएगा

जिले स्तर पर कॉलोनाइजर को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। जरूरी अनुमति प्रस्तुत नहीं करने पर शहर में नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र में जिला प्रशासन जमीन को कब्जे में लेगी। फिर प्रशासक नियुक्त कर वहां के खाली प्लॉट बेचेगा। इससे आए पैसे से उस कॉलोनी में विकास कार्य किया जाएगा। इसमें संबंधित कॉलोनाइजर पर FIR भी कराई जाएगी। सर्वे में नई बनने वाली और पुरानी कॉलोनी को जोड़ा गया है। इसमें वह कॉलोनी भी शामिल हैं, जिन पर पहले FIR हो चुकी है। कॉलोनी की जमीन बेचने से मिले पैसों से वहां बिजली, पानी, सड़क, नाली और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 

इसी सिलसिले में अभी गोपाल के सिंकदराबाद, पिपलिया जाहिरपीर, अरेड़ी, सेवनिया ओंकारा और छावनी पठार में रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक लगाई गई है।

मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनीयों के खिलाफ पहली बार ऐसी कार्रवाई

अवैध कॉलोनी के खिलाफ अब तक एक साथ कभी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन शिकायत मिलने पर कॉलोनाइजर को नोटिस देता था। उसके बाद वहां पर सिर्फ सड़क और बाउंड्रीवॉल तोड़ दी जाती थी। अब प्रशासन जमीन पर कब्जा लेकर उसे विकसित करेगा।

अवैध कॉलोनी - शिवराज और मोहन की पॉलिसी अलग-अलग
  • विस चुनाव से पूर्व शिवराज ने कहा था-सभी कॉलोनियों वैध होंगी।
  • अब सीएम डाॅ. मोहन की दो टूक-कोई भी कॉलोनी वैध नहीं होगी।

मध्य प्रदेश में 2500 से अधिक अवैध कॉलोनीयों का अधिग्रहण किया जाएगा 

साल 2016 के बाद पूरे प्रदेश में बनीं 2500 से अधिक अवैध कालोनियों को वैध नहीं किया जाएगा। पूर्व में 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की चर्चा थी, लेकिन उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और नई सरकार ने अवैध कॉलोनियों को बनने से रोक कर शहरों का विकास उनकी प्लानिंग के अनुसार करने का निर्णय लिया है।

भोपाल शहर में अभी 576 अवैध कॉलोनी - सरकारी रिकॉर्ड

सरकारी रिकॉर्ड में भोपाल में अवैध कॉलोनियों की संख्या 576 है। इनमें से 2016 के पहले बनी 320 कॉलोनियों को वैध किया जा चुका है। 2016 के बाद बनी 255 कॉलोनियों को पूरी तरह अवैध माना गया है। साल 2023 के अंत तक सभी 255 कॉलोनियों पर एफआईआर हो चुकी हैं। नए सर्वे में एफआईआर होने वाली कॉलोनी को भी शामिल किया जाएगा।

अवैध को वैध करने का अब कोई विकल्प नहीं

अवैध कॉलोनियों का निर्माण रोकने और नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में कार्रवाई शुरू हो रही है। किसी भी स्थिति में अवैध कॉलोनियों को वैध करने का कोई भी विकल्प अब नहीं है।
- भरत यादव, आयुक्त, नगरीय विकास विभाग

भोपाल में सर्वे शुरू : कलेक्टर

शहर की सभी तरह की अवैध कॉलोनियों का सर्वे किया जाएगा। पहले नोटिस, फिर नियमानुसार एफआईआर, उसके बाद जमीन को कब्जे में लेकर वहां प्रशासक के माध्यम से जरूरी काम कराए जाएंगे।
-कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर 

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