जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश द्वारा महिला उच्च श्रेणी शिक्षक को व्याख्याता के पद पर प्रमोशन पोस्टिंग देने का आदेश जारी किया गया है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा बताया गया कि, लोकसभा चुनाव के दौरान उच्च पद का प्रभार नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट ने आदेश दिनांक से 10 दिन के भीतर प्रमोशन पोस्टिंग देकर उच्च न्यायालय को सूचित करने के लिए कहा है।
आचार संहिता लागू होने से पहले व्याख्याता पद हेतु चयन हो गया था
मामला इस प्रकार है कि श्रीमती रजनी चौरसिया, उच्च श्रेणी शिक्षक, राजा भोज हायर सेकेण्डरी स्कूल भोपाल में पदस्थ हैं। श्रीमती चौरसिया का चयन मध्य प्रदेश राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, एवम अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती एवम प्रमोशन नियम 2016, संशोधित नियम दिनांक 20/12/22 के अनुसार, लेक्चरर पद के लिए दिनांक 19/07/23 को चयन किया गया था परंतु, पोस्टिंग आदेश जारी नहीं किए जा रहे थे।
आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने बिना वजह आदेश रोका
विभाग की मनमानी से पीड़ित होकर, श्रीमती चौरसिया द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका दायर कर, पोस्टिंग आदेश जारी करने की प्रार्थना की गई थी। उनकी ओर से पैरवी करने वाले उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने, कोर्ट के समक्ष तर्क रखते हुए, बताया कि, श्रीमती चौरसिया का रिटायरमेंट दिनांक 31/05/24 को ड्यू है। यदि रिटायरमेंट के पूर्व पोस्टिंग आदेश जारी नही होता है, तब उन्हे उच्च श्रेणी शिक्षक के पद से रिटायर होना पड़ेगा एवम अपूर्णीय नुकसान होगा।
चूंकि, श्रीमती चौरसिया का चयन दिनांक 19/07/23 को वरिष्ठता एवं मेरिट के आधार पर भर्ती नियम के अनुपालन में किया जा चुका था अतः विभाग का चुनाव आचार संहिता का बहाना, माने जाने योग्य नही है।
अधिवक्ता, अमित चतुर्वेदी उच्च न्यायालय के तर्को से सहमत होकर उच्च न्यायालय जबलपुर ने आयुक्त लोक शिक्षण, भोपाल को आदेशित किया है की श्रीमती रजनी चौरसिया के व्याख्याता पद पर, प्रभार देने हेतु, पोस्टिंग आदेश 10 दिन के अंदर जारी करें।
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