यदि कोई लड़का, 18 वर्ष से अधिक उम्र की किसी लड़की को झूठा प्यार जताकर अपने साथ ले जाता है और फिर बंधक बना लेता है। तब उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 366 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में यह अपराध धारा 86 में दर्ज है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि, किसी स्थितिके चलते वह वापस अपने घर पहुंच जाती है और फिर लड़के के खिलाफ अपहरण एवं बलात्कार का मामला दर्ज करवा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए क्या कर सकते हैं पढ़िए...
हरिराम बनाम राजस्थान राज्य - प्रेम विवाह विवाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट
इस मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को धारा 366 के अपराध से दोषीसिद्ध करने से इसलिए इन्कार कर दिया क्योंकि सबूतों के आधार पर यह पाया गया था कि पीड़िता महिला को आरोपी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया और रखा गया, अवसर मिलने के बाद भी महिला ने इसका विरोध नहीं किया, इसका अर्थ यह हुआ की महिला अपनी स्वेच्छा से गई थी और महिला विवाह या अन्य कार्य के लिए किसी पुरुष के साथ स्वेच्छा से जाती है और यह साबित हो जाता है तो यह अपराध नहीं होगा। इसलिए आरोपी को दोषी ठहराया जाना न्यायोचित नहीं होगा।
सचिन्द्र नाथ मजुमदार बनाम बिष्णुपद दास - लव मैरिज डिस्प्यूट हाई कोर्ट जजमेंट
सचिन्द्र नाथ मजुमदार बनाम बिष्णुपद दास मामले में एक अठारह वर्षीय लड़की अपने पिता की अनुपस्थिति में घर से भाग गई थी, आरोपी उसे अनेक स्थानों पर ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पिता का दावा था कि उनकी बेटी का अपहरण किया गया है। इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया परंतु कोर्ट में यह साबित नहीं किया जा सका कि अपहरण हुआ था। लड़की को बंधक बनाया गया था अथवा कोई बल प्रयोग किया गया था। इन परिस्थितियों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को IPC की धारा 366 के अपराध से दोष मुक्त कर दिया गया। लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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