भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कर्मचारी श्री राजकुमार दुबे के सैलरी अकाउंट में 59+59=118 रुपए काट लिए थे। अब ₹15000 वापस करने होंगे। यह आदेश भोपाल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की बेंच नंबर दो ने दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि यदि बैंक ने दो महीने के भीतर कर्मचारी को जुर्माना का भुगतान नहीं किया तो 9% वार्षिक ब्याज अदा करना होगा। यदि अन्य कर्मचारियों के साथ भी इसी प्रकार का घटनाक्रम हुआ है तो वह भी इस आदेश की कॉपी के साथ अपने-अपने जिलों के उपभोक्ता आयोग में स्वयं शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए किसी वकील की जरूरत नहीं होती।
एक कर्मचारी ने पूरा बैंक हिला डाला
कर्मचारी श्री राजकुमार दुबे द्वारा परिवाद दाखिल किया गया था। उन्होंने कंज्यूमर फोरम को बताया कि स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में उनका सैलरी अकाउंट है। इसमें यह फीचर दिया गया है कि दिन में कितनी भी बार ट्रांजैक्शन करो, कोई सर्विस चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन साल 2018 के सितंबर और नवंबर के महीने में बैंक में उनके खाते से सर्विस चार्ज के नाम पर 59-59 रुपए काट लिए। उन्होंने दिनांक 12 नवंबर 2018 को लिखित पत्र के माध्यम से बैंक को इसकी जानकारी दी परंतु बैंक ने उनका पैसा वापस नहीं किया।
बैंक बोला पैसा वापस कर दिया है, कैसे बंद कर दो
अभ्यावेदन का निराकरण नहीं होने पर कर्मचारी श्री राजकुमार दुबे ने भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया। उन्होंने आयोग के समक्ष सभी प्रमाण प्रस्तुत किया। बैंक की ओर से कहा गया कि सिस्टम में कोई एरर आ गया था, इसके कारण गड़बड़ी हो गई थी। बैंक ने बताया कि हमने परिवादी के खाते से काटा गया सर्विस चार्ज उनके बैंक खाते में वापस जमा कर दिया है। इसलिए अब मामले की सुनवाई बंद कर देनी चाहिए।
उपभोक्ता आयोग ने कहा - ऐसा नहीं होता, हर्जाना भी देना होगा
भोपाल उपभोक्ता आयोग ने कहा कि भली काटी गई राशि वापस कर दी गई है लेकिन यह सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथा को सम्मानित करता है। बैंक को आदेश दिया कि वह हर्जाना के तौर पर श्री राजकुमार दुबे को ₹10000 और इस मुकदमे में खर्च हुए ₹5000 इस प्रकार टोटल ₹15000 अदा करें।
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