MPPSC-PEB भर्ती परीक्षा में 13% HOLD हमारा आदेश नहीं, हाईकोर्ट ने कहा चैलेंज करो परीक्षण करेंगे

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर एवं कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में 87% रिजल्ट घोषित किया जा रहा है और ओबीसी आरक्षण के नाम पर 13% रिजल्ट HOLD किया जा रहा है। इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे आदेश पर नहीं हो रहा है। यदि सामान्य प्रशासन विभाग ने कोई आदेश दिया है, और किसी उम्मीदवार द्वारा उसे चैलेंज किया जाता है तो हम उसका भी परीक्षण करेंगे। 

ओबीसी आरक्षण के लिए हाई कोर्ट में कार्यवाही का विवरण

ओबीसी आरक्षण को लेकर आज हाई कोर्ट फिर से सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं में पटवारी भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, इंजीनियर भर्ती परीक्षा सहित एमपीपीएससी और एमपीईबी द्वारा आयोजित लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवार शामिल है। सरकार की ओर से प्रस्तुत हुए वकील ने माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि, इसी संदर्भ में ट्रांसफर याचिका की सुनवाई दिनांक 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। इस जानकारी के बाद हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने तारीख बढ़ाकर 12 मार्च कर दी। 

87% रिजल्ट क्यों जारी कर रहे हैं, 100% करना चाहिए

उम्मीदवारों ने बताया कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इंदौर और मध्य प्रदेश एम्पलाई सिलेक्शन बोर्ड भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षाओं का 87% रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। 13% रिजल्ट हाई कोर्ट के नाम पर HOLD किया जा रहा है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि, हमने इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया है। संस्थाओं ने परीक्षाएं आयोजित की है तो उन्हें 100% रिजल्ट घोषित करना चाहिए। न्यायालय को बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस प्रकार का आदेश जारी हुआ है। उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि यदि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को कोई चुनौती देता है तो हम इसका परीक्षण करेंगे। उपरोक्त जानकारी अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दी। 

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