लड़की को इंस्टा व्हाट्सएप पर फोटो वीडियो भेजने वाले को कितने साल की सजा होती है, पढ़िए - legal advice


Legal general knowledge and law study notes 

ऐसे लड़के जो टेक्नोलॉजी और कानून को नहीं जानते अक्सर यह मान बैठे हैं कि, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या इंटरनेट पर वह कुछ भी करेंगे तो उन्हें कोई नहीं दिखेगा। किसी भी लड़की को कोई भी मैसेज कर देते हैं, फोटो और वीडियो भेज देते हैं। उन्हें लगता है कि वह तो अपने घर में सुरक्षित है परंतु ऐसे लड़कों को बताने की जरूरत है कि, आईपी एड्रेस के जरिए पुलिस उन्हें तत्काल ढूंढ लेगी और इस तरह की हरकत करने पर कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है। 

legal advice - लैंगिक उत्पीड़न के अपराध के लिए क्या है दण्ड के प्रावधान जानिए 

बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) के अनुसार, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354क एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 में बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ या उससे 
1. शारीरिक संपर्क बनाने के लिए अवांछनीय प्रक्रिया संबंधी प्रस्ताव रखेगा।
2. लैंगिक स्वीकृत के लिए कोई मांग या अनुरोध करेगा।
3. किसी भी महिला को उसकी मर्जी के बिना अश्लील साहित्य (वीडियो, ऑडियो, फोटो आदि कामुकता पुस्तक) दिखाएगा।
4. या लैंगिक सम्बन्धी कोई भी अमर्यादित टिप्पणी करेगा, वह व्यक्ति लैंगिक उत्पीडन के अपराध का दोषी होगा।

इस अपराध के लिए क्या है दण्ड का प्रावधान जानिए 

इस अपराध में दो प्रकार के दण्ड का प्रावधान है 
1. अगर कोई व्यक्ति गलत इरादे से महिला को टच करता है, अश्लील वीडियो, या कोई साहित्य दिखाता है, या लैंगिक संबंध बनाने की मांग करता है तब यह अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होगा और इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। सजा - अधिकतम तीन वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

2. अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को देखकर गलत टिप्पणी करता है, गलत इशारे करता है, तब यह अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होगा इनकी सुनवाई भी किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। सजा- इस अपराध के लिए अधिकतम एक वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!