भारत में लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 स्वतंत्र, निषपक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किये है।
1.किसी प्रकार के अनाधिकृत कट-आउट, बैनर, पोस्टर फ्लेक्स, झण्डियां एवं अन्य प्रचार सामग्रियों लगाये जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा।
2.संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा प्रचलित विज्ञापन नीति के अन्तर्गत शहर में विभिन्न स्थानों पर विज्ञापनों के होर्डिंग्स पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमतियां दी गई है, यह अनुमतियां विभिन्न विज्ञापन एजेन्सियों यथा बी.ओ.टी. आपरेटर्स को प्रदान की गई है, जिनसे मासिक एक मुश्त शुल्क निगम द्वारा लिया जाता है। दिन-प्रतिदिन लगाये जाने वाले विज्ञापनों पर सामान्यतः संबंधित स्थानीय निकाय से अनुमति नहीं ली जाती है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान ऐसे सभी वैद्य तथा अनुमति प्राप्त स्थानों पर किसी भी प्रकार की निर्वाचन से संबंधित अथवा राजनैतिक विज्ञापनों के प्रदर्शनों के लिये निगम से पूर्व अनुमति/अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा।
3.विज्ञापन हेतु कुल आरक्षित स्थलों में से 70 प्रतिशत स्थल निर्वाचन से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार हेतु आरक्षित रखे जायेंगे तथा शेष 30 प्रतिशत पूर्वानुसार अनुमति हेतु मुक्त रहेंगे। इन 70 प्रतिशत में से कम से कम 10 प्रतिशत निर्दलीय अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रखा जावेगा, यदि इनमें आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर अन्य को आवंटन किया जा सकेगा। मान्यता प्राप्त राजनेतिक दलों को प्राथमिकता दी जावेगी। इस आरक्षण में यह भी ध्यान रखा जावेगा, कि किसी एक दल या अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत से ज्यादा स्थल आवंटित न होने पावे। विज्ञापन एजेन्सी, अभ्यर्थी / राजनेतिक दलों से इन विज्ञापन हेतु सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित दर से राशि ली जायेगी।
4.संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा यह अनुमतियां 2 चरणों में जारी की जायेगी। प्रथम चरण वर्तमान से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन के पूर्व तक रहेगा तथा दूसरा चरण निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन से प्रारम्भ होकर मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व तक रहेगा। प्रथम चरण में राजनीतिक दलों को तथा द्वितीय चरण में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को यह अनुमति प्रदान की जा सकेगी ।
5.सबंधित स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकार के समस्त वैद्य विज्ञापन स्थानों पर राजनेतिक विज्ञापन / चुनाव संबंधी विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिये व्यक्ति, संस्थाओं, उम्मीदवारों दलों द्वारा सर्वप्रथम संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित प्रारूप में संबंधित स्थानीय निकाय को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेंगा आवेदन पत्र के साथ प्रचार / विज्ञापन बोर्ड पर लिखी जाने वाली भाषा/मेटर भी बताना होगा, जिसके आधार पर संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा विहित शर्तों के अधीन अनुमति/अनापत्ति पत्र जारी किया जायेंगा।
7 संबधित स्थानीय निकाय की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विभिन्न विज्ञापन एजेंसिया अपनी निर्धारित शर्तें / शुल्क प्राप्त कर आवेदित व्यक्ति, संस्था, उम्मीदवार के हित में, वैद्य स्थानों पर विहित शर्तों के अनुरूप राजनैतिक विज्ञापन प्रदर्शित कर सकेगा।
8.संबंधित स्थानीय निकाय अपनी अधिकृत विज्ञापन एजेन्सियों से सलाह उपरान्त विभिन्न स्थानों पर अभ्यर्थियों / राजनैतिक दलों द्वारा प्रदर्शित होने वाले विज्ञापनों के लिये निर्वाचन अवधि हेतु विज्ञापन की मानक दरों का निर्धारण करेंगे एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित करेंगे ताकि उक्त पर किया गया व्यय अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय की गणना में सम्मिलित किया जा सके ।
9.संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा अनुमति/अनापत्ति प्रदान करते समय अभ्यर्थी / राजनैतिक दल से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई शुल्क प्राप्त नहीं किया जावेंगा। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यह अनुमति / अनापत्ति पूर्व से स्वीकृत सूचीबद्ध स्थानों के लिये ही दी जा सकेंगी।
10.राजनैतिक विज्ञापन हेतु अनुमतियां निर्वाचन अवधि में जारी की जा सकेंगी।
11.विज्ञापन एजेंसी अभ्यर्थियों / राजनैतिक दलों से उक्तानुसार संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित दर से ही राशि वसूल कर सकेंगे।
12 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी निजी भवनों पर भवन स्वामी की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही झण्डे, बैनर, अस्थाई फ्लेक्स बोर्ड भवन स्वामी की दीवार पर लगा सकते है। इसके लिये आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी को संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को संलग्न प्रोफार्म में जानकारी प्रस्तुत करें
13.यह आदेश सम्पूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में लागू होगा। नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त, नगर परिषद क्षेत्र में संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में सम्बधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तद्नुसार व्यवस्था कर अवगत करायेंगे।
14.संबंधित स्थानीय निकाय के लिये निर्धारित नीति के अनुरूप ही राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों को विज्ञापन हेतु सशुल्क अनुमतियां दी जा सकेंगी।
15.नगर निगम / ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय, सार्वजनिक सामुदायिक भवन / सम्पत्ति अथवा भूमि पर किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन / प्रचार प्रतिबंधित रहेगा ।
16.झण्डे, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स बोर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जायें जिससे कि विभिन्न समुदायों में असंतोष उत्पन्न होकर लोक न्यूसेंस की संभावना उत्पन्न हों ।
17.संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा ऐसे उपलब्ध स्थलों की सूची का विज्ञापन कर आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। यदि किसी एक स्थल हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो आवंटन के लिए लॉटरी निकालकर आवंटन किया जायेगा ।
18.यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनुमति दी जाने में किसी एक व्यक्ति / दल का एकाधिकार न हो एवं समस्त राजनैतिक दलों एवं व्यक्तियों को अनुमति प्राप्त करने विज्ञापन प्रदर्शन का समान अवसर मिले।