Madhya Pradesh Board of Secondary Education Bhopal द्वारा आयोजित कक्षा 10 हाई स्कूल एवं कक्षा 12 हायर सेकेंडरी स्कूल की वार्षिक परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की नकल एवं विघ्न बाधा को रोकने के लिए उमरिया जिले में कलेक्टर द्वारा परीक्षा केंद्र के 100 मी सर्कल में धारा 144 लागू कर दी गई है। यानी अब कोई भी अनधिकृत व्यक्ति यदि इस दायरे में प्रवेश करता है तो उसे धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार करके उसके खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश रोकने के लिए बल प्रयोग भी कर सकती है।
MP NEWS - उमरिया में परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रवेश प्रतिबंधित
उमरिया के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बुद्धेश कुमार वैद्य आईएएस ने परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की चतुर्दिक परिधि के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 5 फरवरी 2024 से 28 फरवरी 2024 तक निषेधाज्ञा पारित किया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की चतुर्दिक परिधि के समीप किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र नहीं ले जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि के अंदर ईंट, पत्थर, जिनमें उनके टुकडे भी सम्मिलित हैं, संग्रहीत नहीं करेगा, न ही करवाएगा, और न ही संग्रहीत कराने का दुष्प्रेरण करेगा।
धारा 144 लागू करते हुए कलेक्टर ने कहा कि, परीक्षा केन्द्र स्थल तथा उसके 100 मीटर की परिधि के अंदर ड्यूटी में तैनात कर्मियों के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से प्रवेश नही करेगा। यह आदेश कर्तव्य पर उपस्थित मजिस्ट्रेट, पुलिसबल, शसस्त्रबल तथा परीक्षा कार्य सेवा से जुडे अधिकारियों/कर्मचारियों पर प्रभावशील नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों में अनाधिकृत प्रवेश रोकने तथा कानून शान्ति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से मेरा यह समाधान हो गया है कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों में अनाधिकृत प्रवेश रोका जाना आवश्यक है।
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