भारत में टीवी, न्यूज़ पेपर, इंटरनेट और सभी प्रकार के विज्ञापनों के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा नई गाइडलाइंस तैयार की जा रही है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है और ऑनलाइन कर दिया गया है। सभी संबंधित और आम नागरिकों से इस मामले में सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद गाइडलाइंस जारी कर दी जाएगी।
भारत में विज्ञापनों के नियमों में क्या संशोधन हो रहा है
भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सुनिश्चित किया है कि ऐसे सभी विज्ञापनों के लिए गाइडलाइन बनाई जाए जिसमें पर्यावरण के बारे में बात होती है। यह गाइडलाइन सभी प्रकार के विज्ञापनों, सर्विस प्रोवाइडर्स, उत्पाद विक्रेता, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेंसी एवं समर्थनकर्ता पर लागू होंगी। ड्राफ्ट गाइडलाइन्स को अंतिम रूप देने के लिए समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं।
अंतिम बैठक 10 जनवरी, 2024 को हुई थी जिसमें समिति के सदस्यों के साथ प्रस्तावित गाइडलाइन्स के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई थी। गाइडलाइन्स का ड्राफ्ट को सभी सदस्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है और अब इसे सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा गया है। प्रस्तावित गाइडलाइन्स उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 18 (2) (एल) के तहत जारी की जाएंगी।
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