मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती - हाई कोर्ट ने EWS रिक्त पदों पर भर्ती के आदेश दिए - MP NEWS

Bhopal Samachar
जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश के विद्वान न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षक के रिक्त पदों पर EWS उम्मीदवारों की भर्ती करने के आदेश जारी किए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने इसके लिए टाइम लिमिट भी दी है। 45 दिन के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी है। 

शिवानी शर्मा जबलपुर बनाम लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल - याचिका पर फैसला

याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी शिवानी शर्मा व अन्य उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केसी घिल्डियाल और कटनी के घनश्याम पांडे, नरसिंहपुर के मनोज कुमार राजपूत की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आयुक्त लोक शिक्षण ने 2018 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद ईडब्ल्यूएस वर्ग की सीटों पर नियुक्ति नहीं दी।

पात्रता परीक्षा के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान नहीं था, लेकिन पात्रता परीक्षा की वैधता एक वर्ष तक रहती है। केन्द्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर 14 जनवरी, 2019 को EWS आरक्षण लागू किया। इस कारण याचिकाकर्ताओं को उसका लाभ मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्ता 75 प्रतिशत अंक निर्धारित किया गया था और याचिकाकर्ता इसके पात्र हैं। यह भी बताया गया कि 2018 के बाद पात्रता परीक्षा 2023 में हुई है। 

MPTET पास EWS उम्मीदवारों की विषय वार सूची तैयार करें

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन को निर्देश दिए हैं कि उच्च माध्‍यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के तहत ईडब्ल्यूएस वर्ग के रिक्त पदों की मेरिट सूची बनाकर हर हाल में नियुक्ति प्रदान करें। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने उक्त वर्ग की विषय वार सूची तैयार करें और अभ्यर्थियों को उन्हें प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति दें। कोर्ट ने यह पूरी प्रक्रिया 45 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए। 

⇒ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!