CM HELPLINE - मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी और राशन की दुकान की शिकायत के प्रावधान

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत बाह्य शिकायत निवारण तंत्र जिला शिकायत निवारण अधिकारी DGRO को शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान है। प्रावधान अनुसार आम नागरिक सीएम हेल्पलाइन 181 पर कॉल करके अथवा ऑनलाईन भी डीजीआरओ को शिकायत दर्ज करा सकते है। आम नागरिकों द्वारा सीएम हेल्पलाइन 181 पर डीजीआरओ से संबंधित 4 श्रेणी की शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।

आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि डीजीआरओ को प्रस्तुत पात्रता पर्ची न मिलने से राशन न मिलने एवं अन्य संबंधी जिला शिकायत निवारण अधिकारी, डीजीआरओ को प्रस्तुत उचित मूल्य की दुकान से राशन न मिलने एवं अन्य संबंधी जिला शिकायत निवारण अधिकारी, डीजीआरओ को प्रस्तुत शालाओं में दोपहर का भोजन न मिलने एवं अन्य संबंधी जिला शिकायत निवारण अधिकारी, डीजीआरओ को प्रस्तुत आंगनवाड़ी में खाद्यान न मिलने एवं अन्य संबंधी जिला शिकायत निवारण अधिकारी को दर्ज कराई जा सकती है। 

सरल हिंदी में समझिए 

  1. यदि आप किसी भी प्रकार का खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र हितग्राही है और आपको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं। 
  2. यदि आंगनवाड़ी में नियमन अनुसार खाद्यान्न वितरण नहीं हो रहा है तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर सकते हैं। 
  3. यदि विद्यालय में नियम अनुसार एवं नियमित मध्यान भोजन का वितरण नहीं हो रहा है तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर सकते हैं। 
  4. यदि उचित मूल्य की दुकान बंद है अथवा उचित मूल्य की दुकान से खाद्य सामग्री का वितरण नहीं किया जा रहा है तो आप सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर सकते हैं।

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