MODERN BREAD में छिपकली निकली, 1 लाख रुपए का जुर्माना - INDORE NEWS

Bhopal Samachar
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मॉडर्न ब्रेड के भीतर छिपकली निकलने के मामले में उपभोक्ता फोरम का फैसला आ गया है। इंदौर कंज्यूमर फोरम ने मॉडर्न ब्रेड कंपनी को ब्रेड बनाने की प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही का दोषी घोषित करते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना और 6% ब्याज अदा करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में मॉडर्न ब्रेड, सबसे पॉपुलर ब्रेड में से एक है। यहां उल्लेख करना अनिवार्य है कि कंपनी की ओर से दावा किया जाता है कि वह भारत के सबसे विश्वसनीय ब्रेड निर्माता है।

मॉडर्न ब्रेड के अंदर जली हुई छिपकली थी

यह मामला आज से 8 साल पहले शुरू हुआ। शिकायतकर्ता मनीषा अग्रवाल ने बताया, '28 नवंबर 2015 को हमने राऊ इंडस्ट्रियल एरिया से मॉडर्न ब्रेड खरीदी थी। मांगने पर भी बिल नहीं दिया गया। छोटे बेटे को ब्रेड देने के लिए बड़े बेटे ने पैकेट खोला। उसे लगा कि ब्रेड एक तरफ से जली है। उसने हमें बताया। हमने देखा तो ब्रेड जली हुई नहीं थी, उसमें जली हुई छिपकली थी।

इसकी शिकायत महू एसडीएम से की तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद हमने उपभोक्ता फोरम में केस कर क्षतिपूर्ति के लिए 3 लाख रुपए का मुआवजा मांगा था। सबूत के तौर पर ब्रेड के फोटो पेश किए थे।मनीषा अग्रवाल ने कहा, 'मैं कामकाजी महिला हूं। मुझे अपनी दुकान पर बैठना पड़ता है। ऐसे में हम बच्चों को ब्रेड खाने के लिए कह देते हैं। बच्चे खुद ही खोलकर ब्रेड खा लेते हैं। मेरे जैसी कई वर्किंग विमेंस बच्चों को ब्रेड देती होंगी। 

हमने गुप्ता बेकरी से ब्रेड खरीदी थी। उन्हें बताया तो वे कहने लगे कि हम सिर्फ ब्रेड बेचते हैं, बनाते नहीं हैं। इसके बाद हमने तय किया कि मॉडर्न ब्रेड पर केस करना चाहिए। उपभोक्ता फोरम ने मॉडर्न ब्रेड कंपनी को लापरवाही का दोषी घोषित करते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि पर 3 दिसंबर 2015 से अब तक 6 प्रतिशत ब्याज देने के भी आदेश जारी किए हैं। फर्म को केस खर्च के 10 हजार रुपए भी शिकायतकर्ता को चुकाने होंगे। 
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