मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा 80 फीट रोड़, अशोका गार्डन क्षेत्र में स्थित 11 रेस्टोरेंट आदि में लगे तन्दूरों की जांच की गई। इस दौरान कुक डू कूं रेस्ट्रों के तन्दूर में लकड़ी तथा कोयले का उपयोग होना पाये जाने के कारण खाद्य पंजीयन प्रधिकारी के द्वारा प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन काल में प्रतिष्ठान से खाद्य कारोबार का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
इंडियन कॉफी एण्ड टी रेस्टोरेंट तथा शर्मा जी प्योर वेज रेस्टोरेंट बिना लाइसेंस चल रही थी
निरीक्षण के दौरान इंडियन कॉफी एण्ड टी रेस्टोरेंट तथा शर्मा जी प्योर वेज रेस्टोरेंट में खाद्य कारोबार का संचालन बिना खाद्य पंजीयन के होना पाया गया। अभिहित अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा के निर्देशानुसार दोनों प्रतिष्ठानों के मालिकों के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31(1) के अन्तर्गत प्रकरण माननीय न्यायालय न्याय-निर्णायक अधिकारी, जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें धारा 58 के अन्तर्गत दो लाख रूपये तक जुर्माना का प्रावधान है।
भोपाल में नॉनवेज वाले नियम मानने को तैयार नहीं
दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड ने हाल ही में एयर पॉल्यूशन करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए होटलों के बाहर चल रहीं तंदूर-भट्टी के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी। एनजीटी के आदेश पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सहित नगर निगम ने शहर में मुहिम चलाकर तंदूर-भट्टी के उपयोग को रोकने के लिए जुर्माने लगाए और भट्टियां जप्त कीं। इस कार्रवाई का क्रास चैक करने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नवंबर में दोबारा मुहिम चलाई। जहां दोबारा तंदूर-भट्टी मिले, उन दुकानों को सील करते हुए होटल का लायसेंस निरस्त कर दिया गया। इसके बाद भी नॉनवेज वाले नहीं माने। एनजीटी को शिकायत मिली कि अशोका गार्डन में 17 रेस्टोरेंट में तंदूर जलाया जा रहा है। तीसरे राउंड की कार्रवाई इसी शिकायत के बाद हो रही है।
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