BHOPAL में राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर धारा 144 लागू, कलेक्टर के आदेश जारी - NEWS TODAY

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी श्री आशीष सिंह ने विधानसभा निर्वाचन - 2023 की गतिविधियों की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। 

(1) सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे।
(2) किसी भी राजनैतिक दलों / विजयी अभ्यर्थियों / उनके समर्थकों व्यक्तियों समूह, एवं संस्था द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार,आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे।
(3) किसी भी राजनैतिक दलों / विजयी अभ्यर्थियों / उनके समर्थकों व्यक्तियों समूह, एवं संस्था द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन / साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। शासकीय/अशासकीय स्कूल मैदान भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

(4) किसी भी राजनैतिक दलों / विजयी अभ्यर्थियों / उनके समर्थकों व्यक्तियों समूह एवं संस्था द्वारा संस्था, समूह या अन्य या डी.जे. अथवा वैण्ड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना वैण्ड/ डी.जे./ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियग 1985 तथा The Noise Pollution & Regulation and Control Rule 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। 

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