IPC 219 - पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को गलत रिपोर्ट भेजना, पढ़िए किसे कितनी सजा होती है

Bhopal Samachar
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Legal general knowledge and law study notes

जब पुलिस अधिकारी किसी अपराध का अन्वेषण करता और अन्वेषण पूरा होने के बाद वह न्यायालय के समक्ष चार्जशीट पेश करता है, अगर कोई अन्वेषण करने वाला अधिकारी अपराध के अनुसार चार्जशीट न बनाकर उसके प्रतिकूल चार्जशीट बनाता है और न्यायलय में पेश करता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जानिए।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 219 की परिभाषा

जो कोई लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही की किसी भी सुनवाई में कोई रिपोर्ट, आदेश, नियम जो प्रतिकूल (गलत) होता है जानते हुए भ्रष्टाचार के उद्देश्य से पेश करेगा या कोई गलत रिपोर्ट सुनाएगा, दिखाएगा वह लोक सेवक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 219 के अंतर्गत दोषी होगा।

Indian Penal Code, 1860 section 219 Punishment

इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं इनकी सुनवाई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है सजा:- इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम सात वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 

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