मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक श्री डीएस कुशवाह ने एक सर्कुलर के माध्यम से स्पष्ट किया है कि कोई भी संभागीय संयुक्त संचालक अथवा जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य अथवा संस्था प्रमुख की अनुशंसा के बिना किसी भी शिक्षक की छुट्टी मंजूर नहीं कर सकता।
मध्य प्रदेश में शासकीय शिक्षकों को अवकाश अथवा परीक्षा में शामिल होने की अनुमति के नियम
श्री डी. एस. कुशवाह ने लिखा है कि, विद्यालयों में कार्यरत लोक सेवकों को शैक्षणिक योग्यता वृद्धि / प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की अनुमति एवं अवकाश (संतान पालन अवकाश, अर्जित अवकाश) की स्वीकृति कतिपय प्रकरणों में बिना प्राचार्य / प्रधानाध्यापक की अनुशंसा के जारी की जा रही है, जो कि उचित नहीं है तथा इससे विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है। अतः शासकीय विद्यालयों में कार्यरत लोक सेवकों को शैक्षणिक योग्यता वृद्धि / प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की अनुमति एवं अवकाश (संतान पालन अवकाश, अर्जित अवकाश) की स्वीकृति बिना संस्था प्रमुख की अनुशंसा के जारी न किया जावे।
लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी ऑफिस मेमो
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