भोपाल में सभी प्रकार के चुनावी विज्ञापनों पर प्रतिबंध, MCMC की मंजूरी अनिवार्य

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, केबल नेटवर्क, रेडियो, बल्क मेसेज, वॉइसमेसेज, ई-न्यूज़ पेपर आदि में राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण सक्षम MCMC समिति (दलों के लिए राज्यस्तरीय एमसीएमसी समिति एवं अभ्यर्थी के लिये जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति) के प्रमाणन के बगैर नहीं हो सकेगा। 

राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण बिना MCMC समिति के प्रमाणन के नहीं किया जायेगा

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों के द्वारा आडियो- विजूअल कैम्पेन मे प्रयोग किया जाने वाला कोई भी विज्ञापन बिना MCMC के प्रमाणन के नहीं चलाया जा सकेगा। इसी के साथ सिनेमा घरों में भी राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण बिना MCMC समिति के प्रमाणन के नहीं किया जायेगा। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति, संचालक, अभ्यर्थी आदि के खिलाफ प्रावधानानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके अंतर्गत उपकरणो का जब्त किया जाना भी शामिल है। 

कलेक्टर ने उक्त का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने हेतु निगरानी दलों को सक्रिय रहने के निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दल तथा निर्वाचन प्रतिस्पर्धा में शामिल होने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी जो विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करता है उसे ऐसे विज्ञापन के प्रसारण की प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व आवेदन एवं अन्य व्यक्ति या गैर मान्‍यता प्राप्‍त राजनैतिक दल के मामले में कम से कम 7 दिन पूर्व सक्षम समिति के समक्ष आवेदन निर्धारित प्रपत्र मे समस्त आवश्यक प्रविष्टियों समेत समिति को प्रस्तुत करना होगा। 

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