IPC 194 - कोर्ट में फर्जी गवाह सबूत पेश करने वाले को मृत्यु दंड का प्रावधान - GKquiz

0

Legal general knowledge and law study notes 

न्यायालय में झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करना गंभीर अपराध है। इसके लिए आईपीसी में कई धाराओं में प्रावधान किए गए हैं। इसी क्रम में आईपीसी की धारा 194 में फर्जी गवाह अथवा सबूत पेश करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। आइए जानते हैं किस प्रकार का गवाह या सबूत पेश करने पर मृत्यु दंड की सजा मिल सकती है। 

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 194 की परिभाषा 

यदि कोई व्यक्ति, कोर्ट में ट्रायल के दौरान हत्या के आरोपी व्यक्ति को हत्या का दोषी अपराधी घोषित करवाने के लिए मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करता है अथवा मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, अर्थात झूठ साक्ष्य का निर्माण करता है। तब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 194 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा और न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा।
उदाहरण के लिए:- 
  • एक व्यक्ति हत्या के आरोपी को सजा दिलाने के लिए बोल देता है कि उसने हत्या होते हुए देखा है। 
  • कोई व्यक्ति हत्या के आरोपी को फांसी की सजा दिलाने के लिए तकनीक की मदद से कोई वीडियो बनाता है और कोर्ट में पेश कर देता है। 
  • कोई व्यक्ति हत्या के आरोपी को दोषी साबित करने के लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेज की कूट रचना करता है। 

Indian Penal Code, 1860 section 194 punishment

यह अपराध असंज्ञेय एवं अज़मानतीय होते है। इनकी सुनवाई सत्र न्यायालय के  द्वारा की जा सकती है। इस अपराध के लिए अधिकतम आजीवन कारावास से 10 वर्ष की कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है,लेकिन अगर कोई व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही में झूठा साक्ष्य देता जिसमें कारण किसी व्यक्ति को फांसी हो जाती है तब उस व्यक्ति को भी मृत्युदंड दिया जाएगा। जिसने झूठा साक्ष्य दिया था या तैयार किया था दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!