BHOPAL NEWS- कांग्रेस विधायक को एमपी-एमएलए कोर्ट से 1 साल जेल की सजा

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री विपिन वानखेड़े को 1 साल जेल की सजा सुनाई है। मामला सन 2011 का है। विपिन वानखेड़े ने भोपाल में विधानसभा का घेराव किया था। इस दौरान पुलिस पर पथराव हुआ था। 

युवक कांग्रेस के नेता विवेक त्रिपाठी को भी सजा सुनाई

कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने कहा कि, वह इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। वानखेड़े के अलावा इस मामले में कोर्ट ने युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी को भी सजा सुनाई गई है। उन्होंने मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके से होते हुए विपिन वानखेड़े और विवेक त्रिपाठी सैंकड़ों छात्रों को लेकर जब विधानसभा कूच कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया था।

आरोप है कि इस दौरान आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पथराव और वाहनों को क्षतिग्रस्त किया था। इसी मामले को लेकर शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक वानखेड़े समेत 6 लोगों को एक साल की सजा सुनाई। 

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