MP NEWS- गुमनाम शिकायत के आधार पर कर्मचारी का ट्रांसफर अवैध, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया

जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने स्कूल शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी कर्मचारी के उस ट्रांसफर आर्डर को स्थगित कर दिया है, जो किसी गुमनाम शिकायत के आधार पर किया गया था। हाईकोर्ट ने स्थानांतरण आदेश जारी करने वाले जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर, तबादले का निर्देश देने वाले कमिश्नर सागर, कलेक्टर छतरपुर एवं आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता श्री जितेंद्र कुमार गौड़ ने बताया कि वह स्कूल शिक्षा विभाग में ग्रेड-3 कैटेगरी के कर्मचारी हैं, एवं उनकी नियुक्ति छतरपुर में थी। कमिश्नर सागर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने उनका ट्रांसफर नौगांव कर दिया। ट्रांसफर आर्डर में बताया गया है कि उनके खिलाफ विभिन्न संगठनों से शिकायत मिली है। इसलिए उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री पंकज दुबे ने माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि कुछ गुमनाम शिकायतों के आधार पर एक शासकीय कर्मचारी को सजा के तौर पर ट्रांसफर किया गया है। अधिवक्ता के तर्क एवं ट्रांसफर आर्डर पर ट्रांसफर के कारण का उल्लेख देखने के बाद हाईकोर्ट के विद्वान न्यायमूर्ति श्री एमएस भट्टी की पीठ ने ट्रांसफर आर्डर को स्थगित करते हुए आयुक्त स्कूल शिक्षा विभाग, कमिश्नर सागर, कलेक्टर छतरपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर को नोटिस जारी करके 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। 

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