किसी भी भूमि की रजिस्ट्री कब अवैध या शून्य हो सकती है जानिए - legal advice

Bhopal Samachar
0
अगर कोई रजिस्ट्री मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 की उपधारा 01 से 09(ख) के नियमों का उल्लंघन करके की गई है तो येसी रजिस्ट्री पूर्ण रूप से शून्य हो सकती है जानिए।

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 की उपधारा 10 की परिभाषा

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में विनिर्दिष्ट नियम के होते हुए अगर कोई रजिस्ट्रीकरण करने वाला अधिकारी मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 165 की उपधारा 01 से लेकर 09(ख) तक के नियमों का उल्लंघन करके करता है या कोई वर्तमान में लागू विधि के उलंघन कर के रजिस्ट्री करता है तब ऐसी रजिस्ट्री कानूनी तौर शून्य एवं अवैध होगी।

Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 Section 165 Sub-section 10

साधारण शब्दों में कहें तो ऐसी भूमि की खरीदी भूमि का रजिस्ट्री रद्द हो सकती है जिसका कपट, छल या धोखाधाडी से नामांतरण हुआ था, किसी बंधन भूमि का नामांतरण किया गया था, सरकारी भूमि निवास के लिए दी गई हो, नजूल की भूमि, सरकार की कोई भी भूमि, अनुसूचित जनजाति की भूमि बिना कलेक्टर की अनुमति से आदि। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!