भारत के उन सभी नागरिकों के लिए गुड न्यूज़ है जिन्होंने HOME LOAN, BUSINESS LOAN, CAR LOAN अथवा PERSONAL LOAN ले रखा है। कई बैंक एवं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां किस बात का इंतजार करती हैं कि लोन लेने वाला खाता धारक सिर्फ एक गलती करें। इसके बाद लोन पर पेनल्टी और पेनल्टी पर ब्याज का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है परंतु अब ऐसा नहीं होगा। भारत के रिजर्व बैंक ने लोन पेनल्टी और उस पर ब्याज को लेकर नियम बदल दिए हैं।
RBI NEW RULES Penal Charges and Interest Rate
- RBI ने पीनल चार्ज और ब्याज दरों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।
- पीनल चार्जेज और ब्याज दरों में ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए नए नियम बनाए हैं।
- यह नियम 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे।
- अगर बैंक कोई पेनल्टी लेती है तो उसके पीनल चार्ज माना जाएगा। यह पीनल इंटरेस्ट नहीं होता है। इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है।
- बैंक को एक्सट्रा कॉम्पोनेंट पेश करने की अनुमति नहीं है।
- कोई भी पीनल चार्ज के लिए एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी तैयार होनी चाहिए।
- बैंक को किसी भी लोन या प्रोडक्ट को लेकर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।
- यह नियम बैंकिंग संस्था पर लागू होंगे। इसमें कमर्शियल बैंक, सहकारी बैंक, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी जैसे बाकी संस्था शामिल है।
बैंक पीनल चार्ज को कमाई का जरिया ना बनाए
आरबीआई ने कहा कि कई उधारकर्ता की तरफ से उन शर्तों के साथ चूक या गैर-अनुपालन के मामले में पीनल चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। यह उन शर्तों पर भी लागू होता है जिसके तहत कोई लोन मिलता है। बैंक को अनुशासन बनाए रखने के लिए आरबीआई ने कहा के बैंक पीनल चार्ज को कमाई का जरिया ना बनाए। कई संस्था पीनल चार्ज के जरिये पैसे कमाते हैं। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह गाइडलाइन जारी की है।
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