यदि कोई शिक्षक मेरे ऑफिस में आया तो संकुल प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई करूंगा: JD Education Indore

Bhopal Samachar
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- मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय संभाग इंदौर के संयुक्त संचालक श्री अनिल वर्मा ने उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त संकुल प्राचार्य जिला इंदौर को चेतावनी पत्र जारी करते हुए लिखा है कि यदि दस्तावेजों में संशोधन कार्य हेतु कोई भी शिक्षक सीधे उनके ऑफिस में आया तो संकुल प्राचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। 

कर्मचारी सीधे लोक शिक्षण संवाद कार्यालय आ रहे हैं

कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग इंदौर से जारी पत्र क्रमांक 2306 दिनांक 7 अगस्त 2023 में ज्वाइंट डायरेक्टर श्री अनिल वर्मा ने लिखा है कि, वरिष्ठ कार्यालय के पत्र क्रमांक 2282-2283 भोपाल दिनांक 01.08.2023 द्वारा माध्यमिक शिक्षक संवर्ग की दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में राज्य स्तरीय अंतरिम पदक्रम सूची का प्रकाशन किया गया है। जिसमें अंकित लोक सेवकों के नाम में संशोधन / शैक्षणिक योग्यता / वरिष्ठता दिनांक आदि में संशोधन कार्य करने हेतु सीधे इस कार्यालय में उपस्थित होकर लगभग 200 से 300 आवेदन दिए जा रहे है। 

इस हेतु आपको (संकुल प्राचार्य को) निर्देशित किया जाता है कि आप अपने संकुल अन्तर्गत शासकीय माध्यमिक / हाईस्कूल / उ.मा.वि. शालाओं में पदस्थ माध्यमिक शिक्षकों का सेवा रिकार्ड से मिलान करने के उपरांत पूर्ण परीक्षण करते हुए वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जारी की गई माध्यमिक शिक्षक के फार्मेट में जानकारी का संकलन कर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में तैयार कर दिनाक 10.08.2023 तक एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी जिला इन्दौर एवं इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। 

साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये की आपके संकुल अन्तर्गत कोई भी कर्मचारी संशोधन कार्य हेतु सीधे आवेदन लेकर इस कार्यालय में उपस्थित होता है तो संबंधित कर्मचारी के साथ ही आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तावित की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदाई रहेंगे।

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