मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एक महिला शिक्षक नजमा कुरैशी की याचिका पर उच्च पद का प्रभार आदेश स्थगित कर दिया है। डिपार्टमेंट ने उन्हें उनके रिटायरमेंट के ठीक 1 साल पहले उच्च पद का प्रभार दिया। उन्होंने डिपार्टमेंट के समक्ष उच्च पद का प्रभार अस्वीकार कर दिया था परंतु विभाग ने जबरदस्ती उच्च पद का प्रभार दे दिया। इसलिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई।
महिला शिक्षक ने मना किया फिर भी जबरदस्ती उच्च पद का प्रभार दे दिया
याचिकाकर्ता की ओर से उनके अधिवक्ता ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ को बताया कि महिला शिक्षक नजमा कुरैशी इंदौर में पदस्थ हैं और उनकी सेवानिवृत्ति आगामी 1 वर्ष में होने वाली है। इस बीच मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उन्हें उच्च पद का प्रभार देते हुए खंडवा पदस्थ कर दिया गया। महिला शिक्षक ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को बताया कि उनके रिटायरमेंट में मात्र 1 साल बाकी है और वह उच्च पद का प्रभार नहीं चाहती, लेकिन सीपीआई ने उनके अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किया। डिपार्टमेंट ने उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ उच्च पद का प्रभार ग्रहण करने के लिए रिलीव कर दिया। हाईकोर्ट में महिला शिक्षक का पक्ष सुनने के बाद उच्च पद का प्रभार एवं खंडवा पदस्थापना वाला आदेश स्थगित कर दिया एवं नोटिस जारी करके शासन से जवाब मांगा है।
मध्यप्रदेश में शिक्षकों को जबरदस्ती उच्च पद का प्रभार मामले में तनाव
मध्यप्रदेश में शिक्षकों को हाल ही में दिए गए उच्च पद का प्रभार मामले में तनाव की स्थिति बन गई है। कई ऐसे शिक्षकों को प्रभार दे दिया गया जो लेना नहीं चाहते थे। जो पद डिपार्टमेंट में है ही नहीं, उस पद का प्रभार दे दिया गया। हर स्तर पर गड़बड़ नजर आ रही है। लोक शिक्षण संचालनालय ने अपनी गड़बड़ को छुपाने के लिए सारे आदेश गुपचुप जारी किए। एमपी एजुकेशन पोर्टल पर कोई लिस्ट जारी नहीं की गई। मामले को हर स्तर पर दबाने की कोशिश की गई परंतु विवाद खड़े हो गए और अब हाईकोर्ट तक पहुंच गए हैं।
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