कर्मचारियों के ट्रांसफर संबंधी आपत्ति अभ्यावेदन का 15 दिन में निराकरण करें- हाई कोर्ट - MP NEWS

ग्राम पंचायत सचिव श्री रघुनाथ ठाकरे, बैतूल जनपद पंचायत जिला बैतूल, के अधीन ग्राम पंचायत में पदस्थ एवम प्रमोद पटेल, सचिव में जनपद पंचायत करेली के अंतर्गत ग्राम पंचायत में पदस्थ जिला नरसिंहपुर, इसके अतिरिक्त श्रीमती पुष्पा प्रधान, ए एन एम स्वास्थ्य विभाग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा जिला छिंदवाड़ा का प्रशासनिक ट्रांसफर लगभग 100 किलोमीटर, दूसरे ब्लॉक में कर दिया गया था। 

ग्राम पंचायत सचिवों का ट्रांसफर भी अन्य जनपद पंचायत में दिनांक 07/07/23 को कर दिया गया था, जिसकी दूरी लगभग 70 से 140 किलोमीटर है। कर्मचारियों द्वारा ट्रांसफर के विरुद्ध राहत प्राप्त करने हेतु, हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कर्मचारियों की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी द्वारा, कोर्ट का ध्यान कई बिंदुओं पर आकर्षित किया गया, जिनके आधार पर ट्रांसफर को चुनौती दी गई थी।

सुनवाई में बाद, उच्च न्यायालय जबलपुर ने विभाग को आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के ट्रांसफर प्रकरण का निराकरण विभाग 15 दिन के अंदर किया जावे। यद्धपि शासन द्वारा कोर्ट से प्रार्थना की गई थी की याचिकाकर्ता को कोई राहत नही दी जावे। कोर्ट ने शासन के तर्क को अमान्य करते हुए, विभाग को ट्रांसफर प्रकरण के निराकरण हेतु, मात्र 15 दिन का समय दिया है। 

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