MP NEWS- शिक्षाकर्मी एवं संविदा शिक्षक को अध्यापक से माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शन

Madhya Pradesh school education employees news 

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षा कर्मी वर्ग 2 एवं संविदा शाला शिक्षक श्रेणी दो के पदों पर नियुक्त हुए कर्मचारियों को अध्यापक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शन जारी किया गया है। 

विषय के चयन के बारे में फार्मूला 

डीपीआई भोपाल से जारी मार्गदर्शन पत्र क्रमांक 1332 दिनांक 13 जुलाई 2023 में बताया गया है कि, कई जिलों में शिक्षा कर्मी वर्ग 2 एवं संविदा शाला शिक्षक श्रेणी दो के नियुक्ति आदेश में विषय का उल्लेख नहीं है। उपरोक्त सभी लोग सेवक वर्तमान में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं परंतु माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति से पहले विषय का स्पष्ट होना जरूरी है। ऐसी स्थिति में डीपीआई भोपाल द्वारा केवल इसी समस्या के समाधान के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई जिसमें कार्यरत लोक सेवकों के विषय के चयन के बारे में एक फार्मूला प्रस्तुत किया जिसे लागू कर दिया गया है। 

  • बीएससी एग्रीकल्चर वालों को माध्यमिक शिक्षक विज्ञान। 
  • बीपीएड एवं बीएससी शारीरिक शिक्षा वालों को प्राथमिक एवं माध्यमिक खेल शिक्षक। 
  • शारीरिक शिक्षण प्रमाणपत्र वालों को प्राथमिक अथवा माध्यमिक खेल शिक्षक। 
  • Bped वालों प्राथमिक अथवा माध्यमिक खेल शिक्षक। 
  • बीए सामाजिक विज्ञान राष्ट्रीय व्यवसाय में इंटर्नशिप करने वालों को माध्यमिक शिक्षक सामाजिक विज्ञान। 
  • बीएचएससी गृह विज्ञान, BA गृह विज्ञान, BSc गृह विज्ञान वालों को माध्यमिक शिक्षक सामाजिक विज्ञान। 
  • BSc विज्ञान वालों को माध्यमिक शिक्षक विज्ञान। 
  • BE टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोकेमिकल, मैकेनिकल एवं सिविल वालों को माध्यमिक शिक्षक गणित। 
  • BA संगीत वालों को माध्यमिक शिक्षक गायन अथवा वादन। 
  • BA हिंदी साहित्य, समाजशास्त्र, नीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र वालों को माध्यमिक शिक्षक सामाजिक विज्ञान। 
  • आईटीआई अथवा बीआरसीएम वालों ने नियुक्ति से पहले जिस विषय में ग्रेजुएशन किया है उसी विषय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दे दी जाए। 
यहां क्लिक करके लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश की ओर से जारी मार्गदर्शन की ऑफिशियल कॉपी DOWNLOAD कर सकते हैं।

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