मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती- आयु सीमा विवाद में मध्य प्रदेश सरकार की याचिका खारिज - MP NEWS

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Madhya Pradesh government school teacher recruitment- high Court news

अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने बताया कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा मध्यप्रदेश शासन की उस याचिका को खारिज कर दिया गया है जिसमें आयु सीमा विवाद के चलते उम्मीदवारों को चयन परीक्षा में शामिल करने के अंतरिम आदेश को रद्द करने का निवेदन किया गया था। 

सैकड़ों उम्मीदवारों ने डीपीआई भोपाल द्वारा निर्धारित आयु सीमा के खिलाफ याचिका दाखिल की है

उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा विवाद में, सामान्य प्रशासन विभाग के कोविड कारण, तीन वर्ष की आयु सीमा में छूट नही दिए जाने के कारण, उपजे विवाद के परिणाम स्वरूप, श्री सुनील गुप्ता, शहडोल, विजय त्रिपाठी, ग्वालियर, सुशील अवस्थी, नरसिंहपुर,  श्वेता त्रिपाठी , ग्वालियर, प्रीति पांडे, भोपाल,  लक्ष्मी सिसोदिया , भोपाल, रेखा सूर्यवंशी, विदिशा, उमा नेवरे , बालाघाट, प्रवीन शर्मा, खरगोन, कृष्ण पाल सिंह राजपूत, गुना, आशीष दुबे, जबलपुर, पूजा माथुर, झाबुआ उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास, उम्मीदवारों द्वारा, उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका दायर कर आयुसीमा में छूट एवम चयन परीक्षा में शमिल होने की अनुमति मांगी थी।

उनकी ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील अमित चतुर्वेदी  द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर की  युगल पीठ को बताया गया की , शासन का रवैया भेदभाव पूर्ण है।  सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश दिनांक 18/09/22 पूरी चयन प्रक्रिया पर लागू है। शासकीय वकील द्वारा राहत का विरोध करते हुए कहा गया कि, जिन उम्मीदवारों को पूर्व में फॉर्म भरने की राहत दी गई है, शासन द्वारा उसे खारिज करने का आवेदन दायर किया गया है। अतः याचिका कर्ता को राहत नहीं दी जावे। सुनवाई के बाद शासन द्वारा, याचिका कर्ताओं को प्राप्त, अंतरिम राहत हटाने के आवेदन को, उच्च न्यायालय जबलपुर की युगल पीठ ने खारिज कर दिया है।

सुनवाई के बाद,  उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि परीक्षा 2 अगस्त से होनी है। अतः याचिका कर्ताओं को पोर्टल में फॉर्म भरने अपलोड करने की अनुमति दी जावे। उक्तानुसार,  वादियों के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने उन्हें चयन परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। उल्लेखनीय है की यह अंतरिम आदेश मात्र श्री वादियों पर ही लागू है। केस की अंतिम सुनवाई अगस्त माह में होगी। भोपाल समाचार डॉट कॉम नियमित रूप से पढ़ते रहिए। क्या पता कब किस कर्मचारी को कानूनी परामर्श की आवश्यकता पड़ जाए। 

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