MP प्राथमिक शिक्षक भर्ती- शालाओं के विकल्प के चयन के लिए दिशा निर्देश एवं शर्तें - NEWS TODAY

मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु नोडल एजेंसी लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों को आवंटित जिले में प्रदर्शित शालाओं के विकल्प के चयन के लिए समय सीमा में वृद्धि की गई है। संचालक लोक शिक्षण श्री के.के. द्विवेदी ने बताया कि अब प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी trc.mponline पोर्टल पर 26 जुलाई तक शालाओं के विकल्प के चयन कर सकेंगें। पूर्व में यह तिथि 24 जुलाई निर्धारित थी। 

आवंटित जिला किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होगा

अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की विज्ञापित समस्त शालाओं को प्राथमिकता क्रम में चयन करना होगा। अभ्यर्थियों को सभी शालाओं का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा अन्यथा उनके विकल्प लॉक नहीं होगें। प्राथमिक शिक्षक का पद जिला संवर्ग का है, अतः उन्हें आवंटित जिला किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होगा। ज्ञातव्य है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए 26 नवंबर 2022 को जारी विज्ञापन के अनुक्रम में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2020 में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी, जिनके नाम संवर्गवार अनुक्रम मेरिट क्रम में हैं, उनकी एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर जिलेवार प्रावधिक चयन सूची जारी की जा चुकी है।

च्वाइस फिलिंग के आधार पर पदस्थापना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं

निर्धारित समयावधि में शाला का विकल्प चयन न करने पर अथवा संबंधित को शालाएं आवंटित न हो पाने की स्थिति में विभाग की प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध रिक्तियों में से शाला का आवंटन किया जाएगा। यह आवंटन विभागवार, नियोक्तावार, संवर्गवार रोस्टर के आधार पर होगा। च्वाइस फिलिंग के आधार पर पदस्थापना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है, अतः अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे विकल्प अनुसार ही पदस्थापना दी जाए। विभागीय प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति एवं पदस्थापना की जा सकेगी। 

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