मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी है। श्री मनीष सिंह- प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग से प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग। श्रीमती जी व्ही रश्मि- प्रबंध संचालक कृषि विपणन बोर्ड एवं आयुक्त मंडी मध्य प्रदेश से सचिव कार्मिक मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग।
2 / श्री संजय कुमार शुक्ला, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।
3 / श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (1998) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।
4 / श्री गौतम सिंह, भाप्रसे (2011), अपर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल, को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड सह आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप - से सौंपा जाता है।
5 / उपरोक्तानुसार श्री मनीष सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे (1990), उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. सह सदस्य (पुनर्वास), - नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।
6/ उपरोक्तानुसार श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।
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