MP ESB BHOPAL- शिक्षक भर्ती परीक्षा में हाई कोर्ट की अंतरिम राहत वाले उम्मीदवारों के लिए सूचना

Madhya Pradesh employees selection board Bhopal द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा केवल उम्मीदवारों के लिए सूचना जारी की गई है जिन्हें हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम राहत दी गई है। 

HSTST 2023 का एडमिट कार्ड स्वत: निरस्त हो जाएगा यदि...

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी सूचना में लिखा है कि, उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 का विज्ञापन दिनांक 28.04.2023 को जारी किया गया था। दिनांक 18.05.2023 से 01.06.2023 तक आवेदन पत्र भरने की तिथि निर्धारित थी। नियम पुस्तिका के विभिन्न विभागीय नियमों के तहत अपात्र याचिकाकर्ताओं द्वारा मान न्यायालयों से अंतरिम राहत प्राप्त कर आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक 01.06.2023 के पश्चात् आवेदन भरे गये है। 

यह कि दिनांक 26.07.2023 को कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा HSTST 2023 हेतु प्रवेश पत्र जारी कर दिए गये है। उसमें ऐसे आवेदक भी सम्मिलित है जिन्हें विभिन्न आधारों पर मान. न्यायालयों द्वारा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा में बैठने हेतु अंतरिम राहत देकर अंतिम परिणाम न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण के अधीन रखने का आदेश दिया गया था। 

दिनांक 01.06.2023 के पश्चात् आवेदन पत्र भरने वाले आवेदकों को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें WP के सुनवाई के दौरान प्रदान की गई अंतरिम राहत को मान न्यायालय द्वारा बाद में निरस्त किया गया हो अथवा याचिका को खारिज कर दिया गया हो, ऐसी स्थिति में अंतरिम राहत के तहत आवेदक को जारी प्रवेश पत्र की वैधता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। 

ऐसे अंतरिम राहत निरस्त/ निराकृत WP प्रकरणों के आधार पर HSTST - 2023 में किसी भी आवेदक को सम्मिलित होने की पात्रता नहीं है। 

अतः उपरोक्तानुसार दिनांक 01.06.2023 के पश्चात् आवेदन पत्र भरने वाले आवेदकों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा में उपस्थित होने / परीक्षा में उत्तीर्ण होने मात्र से उन्हें भर्ती संबंधी आगामी कार्यवाही / प्रक्रिया में कोई दावा नहीं बनता है। साथ ही WP अथवा अंतरिम राहत प्रदाय के संबंध में त्रुटिपूर्ण जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगी। 

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