भारतीय संस्कृति में विवाह संस्कार है और दांपत्य सुख परंतु जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वह अपनी शादी को एक एग्रीमेंट की तरह लेते हैं जो शर्तें पूरी ना होने की स्थिति में टूट जाता है। कई बार पत्नी, महिला होने का फायदा उठाती है और कानून का दुरुपयोग करने की कोशिश करती है। अयोग्यता की स्थिति में भी भरण पोषण हेतु दावा ठोक देती है, यहां हम बता रहे हैं कि कैसे पति इस प्रकार के मामलों में अपना बचाव कर सकता है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 125 की उपधारा 04 की परिभाषा
कोई भी पति निम्न परिस्थिति साबित करने के बाद आपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं दे सकता है:-
1. जब पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जारता अर्थात नाजायज संबंध में रह रही हो।
2. जब पत्नी किसी बिना ठोस कारण के पति के साथ रहने से इनकार कर रही है।
3. जब पत्नी पारस्परिक सहमति से अपने पति से अलग रह रही हो।
उपर्युक्त तथ्यों साबित होने के बाद मजिस्ट्रेट भरण पोषण के आदेश को रद्द कर सकता है या आवेदन को खारिज कर सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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