CPC 37-38: डिक्री आदेश पारित करने वाला और डिक्री निष्पादित करने वाला न्यायालय कौन सा होता है

Bhopal Samachar
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जब कोई सिविल मामला न्यायालय में प्रस्तुत होता है तब कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसे अन्य न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिये जाते हैं जैसे हम बात करते हैं जिला न्यायालय की जिला न्यायालय कुछ मामलों को अतिरिक्त न्यायालय को भेज देते हैं जब कोई डिक्री अतिरिक्त न्यायालय द्वारा पारित कर दी जाती है और अतिरिक्त न्यायालय को जिला न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया जाता है तब डिक्री के निष्पादन के लिए किस न्यायालय में आवेदन किया जाएगा जानिए महत्वपूर्ण जानकारी।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 37 एवं 38 की परिभाषा (सरल एवं संक्षिप्त शब्दो मे)

1. (A). डिक्री परित करने वाला न्यायालय:- सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 37 डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के बारे मे बताती है, वह न्यायालय जहाँ प्रथम बार वाद लगाया गया हो एवं वह अपनी अधिकारिता क्षेत्र रखता है वही डिक्री पारित करेगा। 

B. ऐसा न्यायालय  जिसका गठन मूल न्यायालय के या उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा तय किया गया हो वह डिक्री पारित करेगा अर्थात जिला न्यायालय के नीचे का न्यायालय जैसे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, अतिरिक्त न्यायालय आदि।

2. डिक्री का निष्पादन:- सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 38 डिक्री के निष्पादन के बारे में बताती है:-

A. अतिरिक्त न्यायालय के समाप्त होने के बाद मूल न्यायालय डिक्री का निष्पादन करवाएगा 
B. अगर किसी मामले की अपील हो गई है ऐसी डिक्री पुनः अपीली न्यायालय द्वारा पारित की गई है तब प्रथम स्तरीय न्यायालय जिसमे परिवादी में वाद दायर किया था वही मूल न्यायालय डिक्री का निष्पादन करेगा न की अपीली न्यायालय।

एक उधारानुसार इसे सरल शब्दों में समझाते हैं कोई व्यक्ति जिला न्यायालय में संपति संबंधित वाद दायर करता है उसका मामला जिला न्यायालय द्वारा अतिरिक्त न्यायालय को भेज दिया जाता है एवं अतिरिक्त न्यायालय सुनवाई के पश्चात वादी के पक्ष में डिक्री पारित कर देता है डिक्री पारित होने के बाद प्रतिवादी द्वारा डिक्री का पालन नहीं किया जाता है तब वादी जिला न्यायालय में डिक्री निष्पादन के लिए आवेदन करेगा।
 यदि प्रतिवादी उच्च न्यायालय में अपील करता है और वादी पुनः डिक्री प्राप्त कर लेता है तब मूल न्यायालय ही डिक्री को निष्पादित करेगा न की अपीलीय न्यायालय। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665

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