Madhya Pradesh School Education Department transfer policy
स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन की नवीन ट्रांसफर पॉलिसी बनकर तैयार हो गई है। पिछली स्थानांतरण नीति की तुलना में कुछ खास परिवर्तन किए गए हैं। यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से इशारा मिल गया तो 15 जून के बाद शिक्षकों की नई तबादला नीति जारी कर दी जाएगी।
मध्य प्रदेश शिक्षकों की तबादला नीति 2023
- स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन की नवीन स्थानांतरण नीति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, प्रत्येक शिक्षक को अपने सेवाकाल में कम से कम 10 वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देनी होगी।
- नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में की जाएगी और पहले 3 साल ग्रामीण क्षेत्र में ही बिताने होंगे।
- स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक अथवा कर्मचारी 3 वर्ष में केवल एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ ले सकेंगे।
- ऐसा कोई ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जिसके कारण कोई भी शाला शिक्षक विहीन हो जाए।
- स्थानांतरण के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
- उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल स्कूल एवं सीएम राइज स्कूलों में स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ नहीं मिलेगा।
- प्राचार्य, सहायक संचालक अथवा सभी वरिष्ठ पदों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे परंतु उनका निराकरण ऑफलाइन भी किया जा सकता है।
कर्मचारियों के ट्रांसफर का मामला कैबिनेट मीटिंग में भी उठा था
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की ट्रांसफर का मामला पिछले सप्ताह की कैबिनेट मीटिंग में भी उठा था। मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत और पंडित गोपाल भार्गव चाहते हैं कि, कर्मचारियों की ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने "देखते हैं" बोलकर इस मामले की तारीख बढ़ा दी थी।
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