INDORE NEWS- 2000 का स्पोटर्स शू फटा, कंपनी 13500 रु जुर्माना भरना पड़ा

इंदौर।
मध्यप्रदेश में इंदौर के व्यापारी का एक नामी कंपनी का जूता चार दिन में ही फट गया। मेडिकल व्यापारी ने उपभोक्ता फोरम शिकायत की। केस सात साल तक चला और अब उपभोक्ता फोरन में ब्याज सहित साढ़े 13 हजार रुपये लौटाने के आदेश जारी किए है। केस के दौरान कंपनी ने यह तर्क दिया कि जूते की उम्र उसके इस्तेमाल पर निर्भर है। यदि कोई उसका रफ उपयोग करे तो जल्दी खराब हो जाएगा। 

फोरम ने कहा कि स्पोटर्स शू का इस्तेमाल दौड़ने-भागने के लिए ही होता है। जूते की गुणवत्ता में कमी थी,इसलिए ज्यादा समय तक नहीं चला। महू निवासी धर्मेंद्र शुक्ला ने न्यू प्रफुल्ल स्टोर्स से दो हजार रुपये में जूता खरीदा था। चार दिन मेें ही उसके सोल उखड़ने लगे। शुक्ला नेे दुकानदार से शिकायत की तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम में केस लगा दिया। 

व्यापारी ने दुकानदार और जूता निर्माता कंपनी को पार्टी बनाया। फोरम ने नोटिस जारी किया,लेकिन कंपनी की तरफ से कोई हाजिर नहीं हुआ। दुकानदार ने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं है। फोरम ने दुकानदार और कंपनी पर अर्थदंड लगाया। उपभोक्ता को साढ़े 13 हजार रुपये एक माह के भीतर लौटाने के आदेश दिए। इसके बाद कंपनी के फोरम के सामने जवाब पेश किया कि जूते का रफ तरीके से इस्तेमाल करने से वह जल्दी खराब हो सकता है। इसमे कंपनी की गलती नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि स्पोटर्स शू का इस्तेमाल कूदनेे-फांदने के लिए होता हैै। यदि वह जल्दी खराब हो रहा है तो सेवा में कमी मानी जाना चाहिए। उधर फोरम ने एक स्थानीय जूता निर्माता से भी जूते की गुणवत्ता की जांच कराई ती। जिसमें जूते का सोल कमजोर पाया गया था।
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