मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती- हाईकोर्ट द्वारा 40% वाले उम्मीदवारों को चयन परीक्षा में शामिल करने के आदेश

Madhya Pradesh government school teacher recruitment 40% High Court

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान 40-50% प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों को शिक्षक चयन परीक्षा में शामिल करने का अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी करके 4 हफ्तों में अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। 

मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में 40-50% वालों को क्वालीफाई माना

अधिवक्ता श्री दिनेश सिंह चौहान के माध्यम से 46 उम्मीदवारों ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका (WP/12526/2023) दाखिल की थी। विद्वान न्यायाधीश श्री सुबोध अभ्यंकर ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश सिंह चौहान ने तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालीफाई करने के लिए 50-60% का निर्धारण विसंगति पूर्ण है। अधिवक्ता श्री चौहान के तर्को से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को चयन परीक्षा में शामिल करने के आदेश देते हुए मध्य प्रदेश सरकार से उसका पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा है। यह पूरी प्रक्रिया WP/12526/2023 के निर्णय के अध्याधीन रहेगी। 

अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान का कहना है कि इस मुद्दे पर पहले भी भोपाल समाचार डॉट कॉम से बातचीत के दौरान मैंने बताया था कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जिसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है उसमें 40% सामान्य एवं 35% आरक्षित वर्गों के लिए क्वालीफाई मार्क्स होते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली राज्य पात्रता परीक्षा जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर आदि चयन करने की पात्रता रखते हैं उनमें भी 40% अनारक्षित एवं 35% आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के क्वालीफाई मार्क्स होते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान, बिहार एवं अन्य राज्यों में भी पात्रता परीक्षा में क्वालीफाई मार्क्स हमेशा 40 से 50 के बीच रखे जाते हैं। 

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