MP NEWS- EWS अभ्यर्थियों को परीक्षा फीस में 50% की छूट का आदेश

Madhya Pradesh Government news

मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों को परीक्षा फीस में 50% छूट का आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश दिनांक 17 मई 2023 को जारी किया गया और तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। 

परीक्षा फीस में छूट संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश पढ़िए

आदेश क्रमांक 420/11251192/2023/GAD/RC भोपाल, दिनांक 17 मई, 2023 आदेश में लिखा है कि, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के अभ्यार्थियों से अनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों से लिए जाने वाले परीक्षा शुल्क का पचास प्रतिशत परीक्षा शुल्क देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 



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