MPPSC एवं MPSEB भर्ती, संविदा कर्मचारी आरक्षण विवाद, हाई कोर्ट की अवमानना के नोटिस जारी

Madhya Pradesh samvida karmchari reservation for government jobs news

जबलपुर। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा के आधार पर 5 वर्षों से कार्यरत विभिन्न विभाग के कर्मचारियों को शासन की सीधी भर्ती में 20% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस संदर्भ में दिनांक 5 जून 2018 को आधिकारिक ज्ञापन जारी किया गया था। यह भी उल्लेख किया गया था कि संविदा कर्मचारी को इस आरक्षण का लाभ जीवन में केवल एक बार मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर एवं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा की जा रही नियमित भर्तियों में संविदा कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। 

मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में संविदा कर्मचारियों को आरक्षण क्यों नहीं दिया

वर्तमान में चल रही मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 की भर्ती में संविदा कर्मचारियों को 20% आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शासन को निर्देशित किया गया था लेकिन उसके बाद संविदा कर्मचारियों को 20% आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया। अब सैकड़ों संविदा कर्मचारियों की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इनके आधार पर शासन के उच्च अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए। 

अवमानना याचिका क्रमांक CONC 278/2023, 858/2023 आदि में संविदा कर्मचारियों की ओर से उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुए अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि मुख्य सचिव सहित संबंधित विभागों के सभी प्रमुख सचिवों को अवमानना के नोटिस जारी किए गए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।

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