भोपाल विकास प्राधिकरण के विद्युतीकरण घोटाले में EE और ठेकेदार को 3-3 साल जेल की सजा- MP NEWS

Bhopal Samachar
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Bhopal Development Authority electrification scam court decision

भोपाल।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशेष न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश श्री राजीव पाल ने भोपाल विकास प्राधिकरण में हुए अमरावद खुर्द प्रोजेक्ट विद्युतीकरण घोटाले में कार्यपालन यंत्री एमएम खान और ठेकेदार अशोक कुमार जैन को 3-3 साल जेल की सजा सुनाई है।

वीडियो अमरावद खुर्द प्रोजेक्ट विद्युतीकरण घोटाला

इस मामले की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय में आरसी श्रीवास्तव द्वारा की गई थी। शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक हेमलता कुशवाहा के साथ ऋषिराज द्विवेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया था कि बीडीए के ग्राम अमरावद खुर्द प्रोजेक्ट के तहत प्लॉट्स काटे गए थे। इसमें विद्युतीकरण का कार्य भी किया गया था। इसमें बीडीए के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री एमएम खान ने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार किया। 

इस प्रकार के कामों के लिए टेंडर पब्लिश कराने से पहले एस्टीमेट तैयार किया जाता है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि इस काम में लगभग कितना खर्चा आएगा। कार्यपालन यंत्री ने एस्टीमेट के बिना ही टेंडर पब्लिश करा दिया। उसमें विद्युतीकरण कार्य की अनुमानित लागत 50 लाख रुपए निर्धारित कर दी। इसके बाद सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति के बिना ही ठेकेदार अशोक कुमार जैन को ठेका दे दिया गया। कार्यपालन यंत्री ने कार्य की लागत स्वयं निर्धारित कर दी और यह भी स्वयं निर्धारित कर दिया कि ठेकेदार अशोक कुमार जैन की निविदा सबसे कम राशि की है। सक्षम अधिकारी से स्वीकृति की विभागीय प्रक्रिया में पूरी नहीं की गई।

दावा किया गया कि ऐसा करने के कारण भोपाल विकास प्राधिकरण को नुकसान हुआ और ठेकेदार अशोक कुमार जैन को फायदा हुआ। स्वाभाविक है कि इसमें कार्यपालन यंत्री का भी फायदा शामिल होगा। लोकायुक्त पुलिस की जांच में भ्रष्टाचार पाया गया। लोकायुक्त ने चालान पेश किया। कोर्ट में कार्यवाही के दौरान लोकायुक्त पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सही पाई गई, इसलिए न्यायालय द्वारा भोपाल विकास प्राधिकरण के कार्यपालन यंत्री एमएम खान और ठेकेदार अशोक कुमार जैन को 3-3 साल जेल की सजा सुनाई गई। 

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