MPPSC NEWS- असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ ममता पाठक बर्खास्त, MPHED से आदेश जारी

Madhya Pradesh Public Service Commission
, Indore की सहमति के बाद शासकीय महाराजा महाविद्यालय छतरपुर में केमिस्ट्री की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ममता पाठक को बर्खास्त कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए विधिवत आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

छतरपुर- डॉक्टर ममता पाठक पर अपने पति की हत्या का आरोप

Madhya Pradesh Higher Education Department, Bhopal से जारी आदेश दिनांक 30 जनवरी 2023 क्रमांक एफ.17-15/2021/38-1 के अनुसार, डॉ ममता पाठक सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र, शासकीय महाराजा महाविद्यालय छतरपुर के खिलाफ थाना सिविल लाइन छतरपुर में आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन पर अपने पति की हत्या का आरोप था। इस प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर ममता पाठक को सस्पेंड कर दिया गया था। 

आदेश में बताया गया है कि कोर्ट में अपराध प्रमाणित हुआ और डॉक्टर ममता पाठक अपने पति की हत्या के अपराध में आजीवन कारावास से दंडित किया गया। मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के अंतर्गत सेवा से पृथक करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहमति दी गई। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सेवा से पदच्युत करने का अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया है। 

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