भोपाल। मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के मामले में स्कूल शिक्षा में 2004 से पहले नियमित किए गए शिक्षा कर्मियों की जानकारी मांगी जा रही है। यह जानकारी विधानसभा में लगाए गए एक प्रश्न के संदर्भ में मांगी गई है।
मध्यप्रदेश में शिक्षा कर्मियों को पुरानी पेंशन- विधानसभा में प्रश्न
विधायक सुनील उईके ने मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में तारांकित प्रश्न पूछा है। उन्होंने पूछा है कि क्या 1998 में नियुक्त किए गए शिक्षा कर्मी वर्ग 1, 2 एवं तीन को नियमित वेतनमान सन 2004 से पहले प्रदान किया गया था। क्या पुरानी पेंशन योजना वर्ष 2004 से पहले नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी शिक्षकों के लिए लागू है। यदि हां, तो ऐसे शासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से वंचित क्यों किया गया है जबकि उनकी वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से मानी जा रही है। यदि नहीं, तो क्या शासन की ऐसी कोई नीति है जिसके तहत ऐसे शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
विधायक सुनील उईके का यह प्रश्न क्रमांक 75 पर दर्ज किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। ऐसे शिक्षाकर्मी जिन्हें 2004 से पहले नियमित वेतनमान प्रदान किया गया और 1998 में नियुक्त ऐसे शिक्षाकर्मी जिन्हें 2004 से पहले नियमित वेतनमान प्रदान नहीं किया गया। सब की लिस्ट मांगी गई है। विधानसभा सचिवालय ने जानकारी भेजने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2030 निर्धारित की है।
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